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यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है; न्यायपालिका पर उठाया सवाल तो CBI पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में एक याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाली  इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर 45 केसों को बंगाल से बाहर की अदालत में शिफ्ट करने की मांग की थी। जस्टिस एएस ओका और पंकज मिथल की बेंच ने कहा कि इस तरह से सीबीआई न्यायपालिका कि छवि को धूमिल कर रही है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की अदालत में सुनवाई के दौरान दुश्मनी अदा करने जैसा व्यवहार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप को आपत्तिजनक बताते हुए याचिका वापस लेने का आदेश दिया है।

बेंच ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, याचिका में कहा गया है कि जज गलत तरीके से जमानत दे रहे हैं। आप सभी अदालतों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और पक्षपाती बताना चाहते हैं। वहीं आप वहां के जजों की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं की जांच कर रही है। एजेंसी का कहना है कि राज्य का माहौल ठीक नहीं है। ऐसे में निष्पक्ष सुनवाई के लिए मामलों को प्रदेश से बाहर भेजने की जरूरत है।

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