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एमपी टीईटी 2024 अधिसूचना यहां पंजीकरण और परीक्षा तिथियां देखें

एमपी टीईटी 2024 अधिसूचना जारी: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने 27 सितंबर 2024 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET) के लिए अधिसूचना जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह परीक्षा प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आयोजित की जा रही है और परीक्षा की डेट भी घोषित कर दी गई है.

MP TET 2024 Notification Out: परीक्षा की डेट और शेड्यूल

MP TET 2024 परीक्षा 10 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दो शिफ्टों में संपन्न होगी. पहली शिफ्ट के लिए उम्मीदवारों को सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा, जबकि दूसरी शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग का समय दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच रहेगा. परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी.

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MP TET 2024 Notification Out: जरूरी पात्रता

कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री के साथ प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) या शिक्षा स्नातक (B.Ed) की डिग्री होना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा सरकारी नियमों के अनुसार भिन्न हो सकती है, और वे आधिकारिक विज्ञापन में निर्दिष्ट आयु सीमा के भीतर होने चाहिए. यह भी ध्यान देने योग्य है कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए या उनके पास राज्य का वैध निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए.

MP TET 2024 Notification Out: कैसा होगा परीक्षा पैटर्न

MP TET परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो पांच खंडों में विभाजित होंगे: बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण अध्ययन. प्रत्येक खंड में 30 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक के लिए 30 अंक निर्धारित करते हैं, जिससे कुल 150 अंक प्राप्त होते हैं.

MP TET 2024 Notification Out: इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन करने के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क देना होगा. जबकि एससी/एसटी/ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और दिव्यांगजन जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को 250 रुपये का कम शुल्क देना होगा, यदि वे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं.

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