उत्तर प्रदेश

अब आरती के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानकारी, जानें प्रक्रिया

वर्ष 2018/वर्ष : मुख्य रूप से 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया, जिसमें सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहा गया था। इसके तहत कोई भी नागरिक, किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछताछ वाली जानकारी पर आधारित जानकारी होनी चाहिए। यानी हम किसी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते। जैसे कि आपके इलाके में विकास के लिए कितना खर्च हुआ और कितना खर्च हुआ, आपके इलाके में राशन की दुकान में कितना पैसा खर्च हुआ, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल में कितना पैसा खर्च हुआ, जैसे सवाल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पता कर सकते हैं।

इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र और प्रथम अपील को ऑनलाइन माध्यम से शासन वेबसाइट http://rtionline.up.gov.in द्वारा प्राप्त कर निस्तारित करने के लिए विकसित किया गया है। पीएचडी के नगर मजिस्ट्रेट किंशुक ग्रैवि ने बताया कि इस पोर्टल पर कार्य करने के लिए अलग-अलग नागरिकों के नाम पर जन अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे बंधक और पासपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। भविष्य में जन सूचना के लिए आवेदन एवं प्रथम अपील करने के लिए इस वेब पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। लोक अधिकार के नियंत्रण वाली स्वतंत्रता तक जनता की पहुंच सुनिश्चित करने और लोक प्राधिकारियों के कार्य में सहयोगी एवं सूचना के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरे देश में प्रभावी है।

सरकार के सभी विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक लोक सूचना अधिकारी की विज्ञप्ति जारी की जाती है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जिस विभाग या सार्वजनिक संस्थान की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी या फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा।

इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप राज्य सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके अलावा यदि आप केंद्र सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग या केंद्र के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा।

टैग: हिंदी समाचार, स्थानीय18

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