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झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद में पुलिस, कोयला माफिया के बीच ‘सांठगांठ’ की सीबीआई जांच के आदेश दिए – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, रांची।

द्वारा प्रकाशित: निर्मल कांत

अद्यतन गुरु, 03 अक्टूबर 2024 10:23 अपराह्न IST

झारखंड: कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि फाइल में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए उपयुक्त हैं। ऑर्डर सुरक्षित रखने के बाद डाक टिकट बनाने की राज्य सरकार की कार्रवाई भी अनुचित है।


झारखंड HC ने धनबाद में पुलिस, कोयला माफिया के बीच 'सांठगांठ' की सीबीआई जांच का आदेश दिया

झारखंड उच्च न्यायालय
– फोटो : एनीनी (एफएएफए)

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झारखंड हाई स्कूल ने प्राइमरी स्कूल में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया। इन जिलों में अवैध खनन और बिक्री में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है।

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जस्टिस संजय कुमार ने एक पत्रकार की ओर से विशेष मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि याचिका में आवेदन के लिए केंद्र जांच एजेंसी द्वारा जांच के लिए आवेदन किया गया है। जस्टिस विडोज़ ने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई के बाद सुरक्षित जमा करने का आदेश देना अनुचित है। पत्रकार ने अपने समाचार चैनल के माध्यम से खुलासा किया था कि कैसे कैसल का अवैध खनन और बिक्री की जा रही है। फाइल में उन्होंने डकैती के एक पुलिस अधिकारी का भी नाम लिया था, जिस पर कोयला माफिया के साथ मिलकर काम करने का आरोप है।

बीजेपी ने कहा- कोयला चोरी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामले की पूछताछ से सच्चाई सामने आएगी। मरांडी ने आरोप लगाया कि बिजली झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कोयला चोरी में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने बार-बार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

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