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बिहार समाचार: पटना उच्च न्यायालय ने सुभाष यादव को कोडरमा विधानसभा झारखंड चुनाव 2024 लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव

बिहार समाचार: पटना हाई कोर्ट ने सुभाष यादव के कोडरमा विधानसभा झारखंड चुनाव 2024 लड़ने पर रोक लगा दी

पटना हाईकोर्ट ने सुभाष यादव की याचिका खारिज कर दी।
– फोटो : अमर उजाला

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झारखंड चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। राजद ने जो झारखंड के कोडरमा सीट से अपनी सीट बनाई थी, वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। पटना उच्च न्यायालय सुप्रीमो प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस आवेदन के माध्यम से सुभाष यादव ने कोडरमा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग की थी। उस वक्त कोर्ट ने उन्हें चुनावी लड़ाई की हरियाली दी थी।

फ़ायलिज़ पक्षकारों ने ही दस्तावेज़ तैयार किया

पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने जेल में सुभाष यादव की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भंडारी को भंडारित पक्षकार बनाया गया है। इसके बाद कोर्ट ने अपना ही आदेश वापस ले लिया। कोर्ट ने कहा कि 22 अक्टूबर को केस का फैसला सुनाए बिना ही दिया गया था। इसलिए ऑर्डर वापस ले लिया गया है। किसी भी अन्य अदालत में मुख्य न्यायाधीश की याचिका पर सुनवाई के लिए सुनवाई का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बाद जेल में बंद सुभाष यादव की चुनावी लड़ाई के मनसूबे पर पानी फिर गया।

एडी ने कहा- कोर्ट को अनाउंस कर ली गई थी

एच.डी. को प्रतिवादी नहीं बनाया गया था। एडी ने कहा कि कोर्ट को अनाधिकृत कर ली गई थी। मंगलवार को मंजूरी मिल गई थी, बुधवार को नामांकित किया गया था और गुरुवार को अदालत ने राज्य सरकार और पीएचडी की जांच पर उच्च न्यायालय को जानकारी दी। इसपर एचडीएफसी ने मंगलवार को वापस ले लिया। अब नामांकित होइकोर्ट की ओर से नामांकित किया गया था, इसलिए अगली सुनवाई में निर्णय यह होगा कि दोषी और पक्षकारों को छुपाकर नामांकन के लिए अनामती को अवैध दोषी ठहराया जाएगा या नहीं। यदि अवैध रूप से दोषी ठहराया गया है तो नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग को जानकारी दी जाएगी, साथ ही गलत जानकारी की जानकारी या साक्ष्य के साथ मामले में एक और केस दर्ज किया जाएगा।

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