अब यूपी में ही तय होगी रियासत, यूपी एसएससी को नहीं भेजा गया पेज, जानें कितने साल का होगा कार्यकाल – यूपी डीजीपी की नियुक्ति कमेटी करेगी, पैनल को यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा, योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, जानें कार्यकाल
न. अब यूपी में ही रियासत होगी. यूपीएससी को नियुक्त नहीं किया जाएगा। यूपी कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में बड़ा फैसला लिया। इतना ही नहीं, अब यूपी के रियासत का कार्यकाल दो साल का होगा। एनबीए ने यूपी के मूल निवासी के चयन के लिए नियमावली पर मुहर लगा दी है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश (यूपी के पुलिस बल प्रमुख) चयन एवं निर्देशावली 2024 को सचिवालय ने मंजूरी दे दी। उच्च न्यायालय के मताधिकार जज की मुख्यालय वाली समिति का चयन। समिति में मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक पदचिह्न होगा।
सेवा अवधि, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर रियासत का चयन होगा। सबसे कम उम्र में कम से कम 6 महीने की नौकरी हो सकती है। एक बार चुने जाने के बाद रियासत को दो साल तक का अधिकार मिल जाएगा। पे प्लेसमेंट 16 लेवल का डीजी ही रियासत बनी।
इधर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख विभाग के कई प्रोजेक्टों की समीक्षा करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी तरह के मतभेदों पर सहमति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, ‘गद्दीबड़ी से मिलकर चीफ इंजीनियर से लेकर प्लांट तय करेगी।’ योगी ने कहा कि ‘कॉन्सेलिटी के पार्टिकल का उल्लंघन होने पर पार्टिसिपेंट्स/कम्पनी को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपरमार्केट को अंतिम रूप देने के साथ ही काम शुरू कर दिया जाए और समाप्त होने की तिथि सुनिश्चित कर ली जाए और इसकी शीट को अंतिम रूप दिया जाए। उनका मानना है कि बजट में कोई कमी नहीं की जाएगी, लेकिन पूर्ण हो श्रमिक आश्रम का तीसरा पक्ष से कोचिंग भी जाए।
पहले प्रकाशित : 5 नवंबर, 2024, 24:15 IST