स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में विभव कुमार की पुनरीक्षण याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव
विभव कुमार, स्वाति मालीवाल
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स्वाति मालीवाल ने तीस हजारी हमले के मामले में शनिवार को विभव कुमार की पुनरीक्षण याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इसमें उनके खिलाफ़ आरोप पत्र की आलोचना को चुनौती दी गई है। उनका केस कोर्ट में है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक गोयल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर फाइल पर जवाब मांगा है। केस की सुनवाई के लिए अगले महीने की सूची जारी कर दी गई है। कुमार की ओर से वकील मनीष बैदवान, सिल्वर और करण शर्मा शामिल हुए। वकील मनीष बदवान ने स्मारक को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण अभिलेख की नींव रखी।
आम आदमी पार्टी की समाजवादी पार्टी की कम्युनिस्ट पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से निलंबित आश्रम मामले में बिभव कुमार ने हाल ही में अपने विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी के स्मारक को चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत में एक पुनरीक्षण स्मारक की स्थापना की थी। अवलोकन, अभी उनका मामला तीस हजारी कोर्ट में था।
स्वाति मालीवाल का आरोप है
स्वाति मालीवाल की याचिका पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार के खिलाफ डॉयरेक्टर की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। मालीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि जब वह 13 मई को सीएम आवास में अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे तो बिभव ने उनके साथ ऑफिस में मुलाकात की थी।
मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का कहना था कि विभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिभव ने 27 मई को ट्रायल कोर्ट का रुख किया, लेकिन सत्रह कोर्ट में अपील के बाद जमानत खारिज हो गई। वहाँ से भी मंदी के बाद बिभव ने उच्च न्यायालय का रुख अपनाया, लेकिन उच्च न्यायालय ने विभव को भी राहत देने से इनकार कर दिया। अब उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बिभव ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से ज़मानत मिल गयी थी।