मध्यप्रदेश

इस काम की दुकान का लाइसेंस रद्द होगा! किसान भाई इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

हाल. पूर्वोत्तर जिले के अलग-अलग वितरण में दुकानों और किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से लोकल 18 प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य पदार्थ के भंडार को ऑर्डर दिया गया है कि वे प्रत्येक दिन के स्टॉक और विक्रय मूल्य को अपने प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर असाधारण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

किसानों से संपर्क के निर्देश
यदि किसानों को मानक प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की जानकारी मिलती है, तो वे अपने क्षेत्र के अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यह व्यवस्था किसानों के लिए समय पर अलग-अलग उपलब्ध है।

ब्लॉक सरकारी अधिकारी नियुक्त
जिले के विभिन्न विकासखंडों में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी है:

– सोहावल: राजललन बागरी (9754043499)
– मॉडल मॉडल: अशोक कुमार निगम (7389561288)
– मंझगांव: जे.एन. पांडे (8085135881)
-नागौद: एस.के. सिंह चौहान (9993825588)
– उचेहरा: विजय कुमार त्रिलोक (9425868918)
– अमरपाटन: विजय प्रताप सिंह (9755459302)
– मैहर और इंजीनियर: विष्णु कुमार त्रिपली (9425886587)

किसानों से अपील है कि किसी भी समस्या के लिए सीधे इन अधिकारियों से संपर्क करें। सरकार की ओर से यह पहल किसानों को रिलीफ डॉक्यूमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में छात्रों को रोकने के लिए की गई है।

संपादन- आनंद पांडे

टैग: उर्वरक की कमी, स्थानीय18, मध्य प्रदेश समाचार, सतना समाचार

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *