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बिहार भूमि सर्वेक्षण: जमीन का नुकसान-खारिज नहीं तो भी मत करिये चिंता, नीतीश सरकार का आया बड़ा निर्देश

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जमीन का सर्वे लेकर नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला. आपकी जमीन के म्यूटेशन को लेकर अब नया अपडेट आया है।

पटना. बिहार में भू-सर्वेक्षण को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। इसके तहत नीतीश सरकार ने बिना पेंशन खारिज के ही जमीन मापी की सुविधा के लिए जमीन मापी की सुविधा दी है। इसके तहत अगर आपकी जमीन का बायज्ड अस्वीकृति म्यूटेशन नहीं हुआ है तो आप जमीन मापी के लिए पूरा विवरण लेकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से यह जानकारी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दी है। मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने इस बैठक में निर्देश दिया कि बिना जमा बैंक के भी जमीन का माप लिया जाए और इसकी जांच की जाए।

असल में, सरकार के निर्देशों के अनुसार जमीन का कोई कारणवश म्यूटेशन नहीं हो पाया है और जमीन मालिक जमीन की मापी करना चाहते हैं, तो इसके लिए वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जमीन मापी के लिए शुल्क का भी भुगतान करना आवश्यक होगा, नहीं तो आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा। 60 दिनों के अंदर इस मापी का आउटलेट के लिए जाने का कार्यक्रम है। वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब कोर्ट में लंबी सरकारी जमीनों की मापी के लिए भी निर्देश दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के, राज्य के रैयतों को मापी के लिए ऑफ़लाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, लेकिन सरकारी भूमि न्यायालय की ओर से आदेश और विधि व्यवस्था से संबंधित मामले और याचिका लोक शिकायत में संबंधित मामलों की मापी का प्रोविज़न नहीं लाया गया था. अब इन जमीनों को भी मापी पोर्टल के ड्रॉपडाउन से जोड़ा जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि माफ़ी को भू अभिलेख पोर्टल से अविलंब जोड़ा जाए, जिससे रैयतों की जमीन मापी की प्रमाणित प्रति लेने में सहायता मिलेगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशों के अनुसार, पहले जो जमीन की मापी हो रही थी, उससे संबंधित मामले में सरकारी भूमि की मापी का मामला शामिल नहीं है, इसलिए अब क्षेत्रीय अधिकारी या सरकारी अधिकारी भी सरकारी भूमि की मापी करवाकर ऑनलाइन आवेदन करें। कर सकते हैं.

टैग: बिहार समाचार, सीएम नीतीश कुमार, नीतीश सरकार

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