क्राइम

एयरपोर्ट पर फोन लेकर रहें सावधान, कहीं… दो यात्रियों को किया गया गिरफ्तार, आपका भी हो सकता है नंबर!

फोन से हो सकती है परेशानी: अगर आप भी आने वाले दिनों में हवाई यात्रा पर जा रहे हैं तो जरा अपने मोबाइल फोन को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। कहीं ऐसा न हो कि आपका मोबाइल फोन आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए कि आप रिजर्व के पीछे की सारी चीजें पड़ जाएं। जी हाँ, फाउल के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर यात्रा के दिनों में दो ऐसे ही फोन मामले सामने आए हैं, जिनमें मोबाइल की वजह से दो यात्रियों की पहली उड़ान छूट, फिर उनके खिलाफ दर्ज कराई गई और दोनों रिजर्व के पीछे पहुंच गए।

पहला मामला, स्विट्ज़रलैंड मूल के बाल्डिंगर रेने नामक विदेशी यात्री का है। वह वॉल्वोइस एयरलाइंस की फ्लाइट LX-147 से ज्यूरिक एयरपोर्ट के लिए आईजीआई हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए थे। चेकइन, सिक्युरिटी और इमिग्रेशन चेक का प्रोसेज़ पूरा करने के बाद वह अपनी उड़ान का इंतजार कर रहे थे, उसी समय उनके पास के एयरपोर्ट सिक्युरिटी से फोन पर प्रवेश हुआ। फ़ोन पर उसकी सजावटी टेलली होती है। कुछ ही मिनटों के बाद, वहां एयरपोर्ट-एयरलाइन्स सिक्योमोरिटी से प्रतिष्ठित स्मारक्ताफ वहां पंचता है और दिव्यांग अपने साथ चलने के लिए चलता है।

बैग से निकले फोन ने खड़ी की मुसीबत
सिक्योमोरिटिटी स्मारकटाफ पैकिंग लेकर बैगेज मेकअप एशिया में स्मारक है। यहां के बाद, सिक्योमोरिटिटी एक्सेसटाफ टेबल पर रैक बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि यह बैग आपका है। वाल्डिंगर की गर्दन हां में हिलते ही सिकमोयोरिटी वर्थटाफ बैग बैग के लिए कहते हैं। बैग पर उसके अंदर से एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। इस सैटेलाइट फोन से संबंधित कोई दस्‍तावेज़ वाल्डिंगर से मँहगा जाता है, लेकिन उनके पास कोई दस्‍तावेज़ बंद नहीं है। पहचान, निबंधित कागजात में लेकर आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।

छूटी मास्को की उड़ान, दर्ज हुई FIR
दूसरा मामला, रूस मूल के एल्विर शराफेदीनोव की यात्रा पर गया। एल्विर डेज़ डेज़ के लिए मॉस्को जाने के लिए आईजीआई हवाईअड्डा क्षेत्र थे। प्री-इंबार्केशन सिकमोरियोरिटी जांच के दौरान सीआईएसएफ ने उनका बैग सेटेलाइट फोन बरामद किया। इस फोन के बारे में वह ना ही कोई संतोषजकन स्वामी दे पाया और ना ही कोई दस्यु मतपत्र प्रस्तुत कर सके। जिसके तहत, इकलौते संगीतकारों को आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। सेटेलाईट फोन से जुड़े दोनों मामलों में आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने टेलीकम्यूनिकेशन एक लॉन्च 2023 की धारा 42(3)(डी) के तहत धारा 42(3)(डी) के तहत धारा 42(3)(डी) दर्ज की है।

पहले प्रकाशित : 12 दिसंबर, 2024, 10:48 IST

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