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झारखंड उच्च न्यायालय ने जेएसएससी भर्ती परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाई, पुलिस को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव

झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी भर्ती परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाई, पुलिस को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया

झारखंड उच्च न्यायालय
-फोटो : ANI

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झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा सितंबर में आयोजित भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणामों पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को यह भी आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि बांड की ओर से प्रश्नपत्र की याचिका पर पुलिस में दस्तावेज दर्ज किए जाएं और जांच की जाए। मुख्य न्यायाधीश रिचर्ड राव और जस्टिस दीपक की खण्डपीठ प्रकाश कुमार की अंतिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को एक रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया। मामले की सुनवाई अगले साल 22 जनवरी को फिर होगी। 21 और 22 सितंबर को झारखंड जनरल ग्रैजुएट नेशनल यूनाइटेड माउंटेन एग्जामिनेशन (जेजीजीएलसीसीई) आयोजित किया गया था, जिसमें 3.04 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जेजीजीएलसीसी परीक्षा को लेकर आप एक वर्ग का विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि इसके जरिए ज्यादातर सरकारी जूनियर लेवल के पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है।

अभ्यर्थी योग्यता जांच की मांग कर रहे हैं

इस मामले में राजेश प्रसाद नामक व्यक्ति ने ऑनलाइन रिकार्ड दर्ज किया था, जिसमें पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग की गई थी। हालाँकि, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कुवैत प्रकाश कुमार ने मामले की पहचान या महंत जांच की मांग के लिए उच्च न्यायालय का रुख और खोज पत्र दाखिल किया।

अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है, लेकिन टीम की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। प्रोडक्ट का ज़ानकारी

अदालत ने जांच के नतीजों पर ऐसे समय में रोक लगा दी, जब आयोग ने सोमवार को दस्तावेज दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी। जेसी ने 16 से 22 दिसंबर के बीच दस्तावेज़ दस्तावेज़ के लिए पुस्तिका 2,231 को बुलाया था। दस्तावेज़ीकरण के विरोध में कुछ अंश सोमवार को जेएसएससी कार्यालय के पास एक साथ आये। उन्होंने कहा कि जब केस उच्च न्यायालय में खाली हो तो आयोग को दस्तावेज दाखिल नहीं करना चाहिए।

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