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झारखंड हाई कोर्ट का डीजीपी को निर्देश, कहा- जब्त दवाओं के सैंपल लेने के लिए बनाएं साबुन – अमर उजाला हिंदी न्यूज लाइव

झारखंड हाई कोर्ट का डीजीपी को निर्देश, कहा- जब्त दवाओं के सैंपल लेने के लिए बनाएं एसओपी

झारखंड उच्च न्यायालय
-फोटो : ANI

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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में पकड़ी जाने वाली औषधियों को लेकर मुगल अनुराग गुप्ता को सख्त निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि वैधिक औषधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) ली जाए।

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मुख्य न्यायाधीश रिचर्ड राव और क्रैन्टैनिक दीपक की खण्डपीठ ने झारखंड में भारी पदार्थ और विलायती औषधियों की बिक्री को लेकर स्टॉक सूची पर कब्जा कर लिया। श्रवण के दौरान झारखंड के अज़ूरागुल अनुराग गुप्ता और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक उपस्थित थे।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस के दौरान वैधानिक औषधियों को जब्त करना और जांच करना ठीक तरीके से सूचीबद्ध नहीं है। इस अध्ययन के दौरान अभियोजन पक्ष को परेशानी होती है। इसमें कई बार सुपरमार्केट रिक्शा का विवरण दिया गया है। इस पर उच्च न्यायालय ने साम्राज्य को निर्देश दिया कि वे मदिरा और औषधियों के आदर्श लेने के लिए सख्त प्रक्रिया तय करें। इसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम जारी रखें।

कोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में 80 से 90 ट्रॉली मारिजुआना मामले में एक वाहन जब्त कर लिया। इस मामले में ठीक तरीके से दवाओं का मिश्रण नहीं लिया गया और चार को बाद में उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने अयोग्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया था। मामले की सुनवाई अगले साल 20 जनवरी को फिर होगी।

उच्च न्यायालय ने जेएसएससी के भर्ती परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी थी

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा सितंबर में भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम रोके गए थे। अदालत ने सरकार को आदेश दिया था कि वह सुनिश्चित करे कि बांड की ओर से प्रश्नपत्र की शिकायत पुलिस पर दर्ज की जाए और जांच की जाए। मुख्य न्यायाधीश रिचर्ड राव और जस्टिस दीपक की खण्डपीठ प्रकाश कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को एक रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया था।

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