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निया कोर्ट ने नक्सलियों को हथियार आपूर्ति में भूमिका के लिए दो लोगों को 15 साल जेल की सजा सुनाई – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव

एनआईए अदालत ने नक्सलियों को हथियार आपूर्ति में भूमिका के लिए दो लोगों को 15 साल जेल की सजा सुनाई

न्यायालय का निर्णय
– फोटो : अमर उजाला

क्रिस्टाल कोर्ट ने 2012 के सी. स्टॉक (माओ) हथियार और गोला-बारूद जब्ती मामले में दो लोगों को 15 साल की कठोर आयु वर्ग की सजा सुनाई है।

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एक अधिकारी के अनुसार, राक्षस का पति और अनिल का रहना बाकी है। दोनों को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-एए)/35 के तहत दंडित किया गया है। मुज़ाहिरा का मुख्य आकर्षण है। पुलिस ने मंगलकार को अगस्त 2012 में चौपारण के पास सिलोदर जंगल से गिरफ्तार किया था। उसने उग्रवादी संगठन सी क्वेश्चन (माओवादी) के हथियार और गोला-बारूद आपूर्ति इकाई पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके पास से एक अमेरिका निर्मित एम-16 राइफल, 14 जिंदा कार्ट्रिज, दो मोबाइल फोन और एक साइबेरियाई ड्रूज्म जैकेट जब्त किया गया था।

आगे की जांच में सी.पू. (माओवादी) के जोनल कमांडर यादव को गिरफ्तार किया गया। वह मंगलकार से हथियार बरामद हुआ था। पुलिस ने यादव के व्यवसाय से 9 लाख रुपये नकद, दो मोबाइल फोन, एक 9मिमी पिस्तौल और दो जिंदा कार्ट्रिज डकैती की थी। राक्षस ने मामले की जांच 17 दिसंबर, 2012 को अपने हाथ में ली थी।

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