
तेरे भाई का अपहरण कर लिया है…, पुलिस ने केस का ऐसा खुलासा किया, कांप गए लोग
अन्य. जिले के गौर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपने अभी तक कई बदनामी के मामले देखे और सुने होंगे लेकिन यह मामला कोई साधारण मामला नहीं है। इसमें एक व्यक्ति अपने आप को सही कर लेता है और अपने साथी से रंगदारी मांगता है। आपके भाई के फोन पर आपने को अमेरीका के इन्वेस्टमेंट सेस्टिलेशन का संदेश भेजा है। पीड़ित पीड़ित ने जब इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज की तो पुलिस की फिल्में, स्टूडियो, शोरूम की टीमें तैनात हो गईं और 24 घंटे अंदर पुलिस ने इस असामयिक कांड से परदा हटा दिया। अपने आप को बदनाम करने वाले व्यक्ति को बंधक के पीछे भेज दिया गया है।
बता दें गौर थाना के पारसडीह गांव में रहने वाला अजय कसौधन अचानक लापता हो गया था। ईजेल ने काफी रेटिंग्स की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके बाद अजय कसौधन के भाई को फोन पर संदेश आया कि उनके भाई का अपमान कर दिया गया है। हम लोग लड़के शुभम को उठाने आये थे लेकिन गरीब भाई बीच में रोड़ा बन रहा था; इसलिए उनका अप्रयुक्त कर लिया गया है। अगर निवेश करना है तो पैसा देना। यह संदेश देख कर घर वाले परेशान हो गए।
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अगर पुलिस को बताया गया तो तुम्हारे भाई की मृत्यु हो जाएगी
मैसेज में लिखा था कि तुम्हारे बेटे को उठाया गया था जो कि प्लांट की दुकान पर है; लेकिन मिल गया तेरा भाई. तुम्हारे बेटे को 3 महीने से ऊपर उठाने की कोशिश हो रही थी. अगर पुलिस को यह बात बताई गई तो आपके भाई की मौत हो जाएगी। मेरी दुश्मनी तेरे भाई से नहीं है, मगर गर्लफ्रेंड भाई बीच में है इसलिए इसे उठाया गया। पुलिस ने जब इस सत्यम कांड का खुलासा किया कि अजय कसौधन ने रंगदारी वसूलने के लिए आपको किडनैप किया है तो अजय के भाई ने उस के खिलाफ साजिश रची। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपने आप को अपमान करने वाले अजय कसौधन को जेल भेज दिया है।
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अपने भाई से रंगदारी वसूलने के लिए अपने साहस की चंचल कहानी गढ़ी
एसोसिएट प्रोफेसर सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम को साहिल की सूचना मिली थी। पुलिस ने सत्यम कांड का खुलासा किया है। अजय कसौधन ने अपने भाई से रंगदारी वसूलने के लिए अपने सत्यनारायण की चंचल कहानी गढ़ी थी। अजय कसौधन के व्यापार में काफी घाटा हो गया था। वहीं, उनके भाई ने 40 लाख रुपये का लोन लिया था। लोन के सिक्कों को हथियाने के लिए उसने अपने आप के सपनों की साजिश रची और खुद का अपहरण कर सिक्कों की सिक्के की थी। अब आरोपियों के खिलाफ धारा 308 (5), 336 (3), 340 (2), 319 (2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
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पहले प्रकाशित : 23 दिसंबर, 2024, 21:16 IST