उत्तर प्रदेश

यूपी के हर बिजनेस को मिल रहे 10-10 लाख, जानें कैसे मिलेगा फायदा

मथुरा. व्यापारी वर्ग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का व्यवसाय होता है। व्यापारी वर्ग का मजबूत और सुरक्षित होना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग ने आदिवासियों के हित में एक ऐसा कदम उठाया है, जिसके बारे में सोचा कि कोई भी व्यवसाय बिना कारोबार के नहीं रहेगा। यह एक ऐसा कदम है जो लंबे समय से जारी है।

उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग ने आदिवासियों के लिए एक स्कीम में थोड़ा बदलाव शुरू किया है। पहले तो जानिए इस स्कॉच के बारे में. इस स्कीम में पीड़ितों को पहले दुर्घटना बीमा के रूप में पांच लाख रुपये की मदद दी गई थी, जिसे यूपी सरकार ने अब 10 लाख रुपये कर दिया है.

उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त अभिजीत गुप्ता ने लोकल 18 को बताया कि इस योजना के लाभ के लिए बिजनेस के लिए नजदीकी बिजनेस की बुकिंग जरूरी है। जो भी बिजनेस बिजनेस के ऑफिस में आते हैं, वे अपना नामांकन अवश्य करा लें ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।

क्या बोले
कमिश्नर कमिश्नर अभिजीत गुप्ता के मुताबिक, अगर कोई बिजनेस अपना बिजनेस सर्च करता है तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही वो इस स्काइ का पात्र बन जाता है। व्यवसायियों को यह पता नहीं है कि उनका 10 लाख रुपये का बीमा अनाउंसमेंट भी इसी के साथ किया गया है।

ऐसे लोग बिल्कुल स्पष्ट
कमिश्नर ने बताया कि यदि व्यवसाय विभाग में पंजीकृत किसी भी व्यापारी की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग उसे 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देता है। इसके अलावा ऐसे व्यापारी जो अंतरराज्यीय व्यापार करते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से दस्तावेज़ सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

चलाया जा रहा अभियान
उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग के खंड संख्या 5 में पर्यटन आयुक्त अभिजीत और उनकी टीम ने मथुरा के रिफाइनरी क्षेत्र में नंद मोटर पर कैंप में लोगों को शामिल करने के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पार्टी को ऐसे अभियान चलाने के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि वे लिस्टिंग लाभ उठा सकें।

टैग: स्थानीय18, मथुरा हिंदी समाचार, मथुरा समाचार

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *