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एससी: नाबालिग पीड़िता का नाम उजागर करने का मामला: झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई से इनकार – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव

SC: नाबालिग पीड़िता का नाम उजागर करने का मामला: झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई से इनकार

न्यायालय सर्वोच्च
-फोटो :पीटीपी

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सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को झारखंड के एक मंत्री को झटका लगा। कोर्ट के वकील ने अभियोजक की उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें उनकी ओर से कथित तौर पर एक अपराधी गैंग की पहचान को उजागर करने की शुरुआत हुई थी। प्रिय बीवी नागात्ना और जस्टिस श्रीशेष चंद्र शर्मा की पीठ ने मंत्री अनुष्का शर्मा के व्यवहार की आलोचना की।

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प्रियंका ने कहा कि आप हर चीज का प्रचार करना चाहते हैं? यह केवल प्रचार के लिए था। कानून के तहत अनिवार्य सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। अस्पताल में जीवित बालक व्यक्ति से मिलने के लिए या अकेले तो जा सकते थे या अपने साथ किसी व्यक्ति को ले जा सकते थे। धोखा के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। यह केवल प्रचार के लिए था।

झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई

इस बीच कोर्ट के मिज़ाज को पता चला कि वकील के वकील ने उनकी सज़ा वापस लेने के लिए याचिका दायर कर दी है और कोर्ट ने उन्हें अपनी इज़ाजत भी दे दी है। अभियोजक ने 6 सितंबर, 2024 को उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता और यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोप तय करने के आरोप लगाए गए थे। 21 नवंबर, 2022 को नीचे दिया गया है दिए गए आदेश को अस्वीकार्य रूप से रद्द किया गया था।

क्या है मामला?

जामताड़ा के नेता और उनके समर्थकों ने 28 समर्थकों, 2018 को समर्थकों और उनके परिवार के साथ एकजुटता के लिए एक अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर अपना नाम, पता और तस्वीरें मीडिया के साथ साझा कीं।

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