
विदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया दूतावास में पंजीकरण के बाद 21 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा
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मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया: यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु भारत से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में उस देश में मौजूद दूतावास से मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है। इसके लिए 21 दिन के अंदर यदि घटना की जानकारी दी जाती है तो बिना…और पढ़ें
जहानाबाद. जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में लोगों का सामना करना काफी मुश्किल होता है। जानकारी के अभाव में कई बार लोगों को घूमने का मौका मिलता है। ऐसे नियमों में कहा गया है कि जिस स्थान पर मृत्यु हुई है, वहां से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आज हम यहां जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की विदेश में मृत्यु हो जाती है तो वह अपने निजी आवास से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकता है और उसके लिए क्या नियम हैं। इस बारे में जहानाबाद जिले के मूर्तिकला पवन कुमार ने बताया कि मृत्यु के बारे में जहां कहीं भी होता है, वह इस क्षेत्र को अधिकृत करता है।
जिस क्षेत्राधिकार में एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है, क्षेत्राधिकार में वोक व्यक्ति का नामांकन मृत्यु प्रमाण पत्र मान्यता के लिए रखा गया है। बिहार में इससे संबंधित नियमावली भी बनायी गयी है. यह नियमावली 1999 में बनी और 2012 में क्रियान्वित हुई। इसके अंतर्गत ही जन्म एवं मृत्यु का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उन्होंने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपको सबसे जरूरी बात यह है कि व्यक्ति की मृत्यु कहां हुई है। वह कहीं भी रहने वाला हो, इस सूची में कोई असर नहीं दिख रहा है। जिस क्षेत्र में घटना घटी है, वहीं उनका जुराडिक्शन और प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाएगा।
विदेश में मौत हाने पर ऐसे बनी डेथ सार्टिफिकेट
जिला अभिलेखों में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु भारत से बाहर है, ऐसी स्थिति में उस देश में मौजूद दूतावासों में नियुक्तियाँ की जाती हैं और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियम भारत में किसी व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए वैधानिक के लिए लागू होता है, ठीक उसी प्रकार का नियम कानून अगर किसी भारतीय की विदेश में मृत्यु हो जाती है तो वहां मौजूद दूतावास में भी नियम कानून समान होता है। . 21 दिन के अंदर यदि किसी घटना की सूचना दी जाती है तो, बिना किसी शुल्क के मृत्यु प्रमाण पत्र का नामांकन कर दिया जाता है और उन्हें यहीं पर निर्गत कर दिया जाता है। हालाँकि समय जैसा-जैसा बढ़ा हुआ है, वैसा-वैसा-वैसा-वैसा कठिन आता जा रहा है। ऐसे में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है।
बहुत समय बाद मृतक का ऐसे मिलता है डेथ डेथ
जिला अभिलेखों के अनुसार, ऐसे में यह प्रयास किया जाना चाहिए कि घटना घटित होने के बाद ही अपने क्षेत्र में जहां भी यह परामर्श बनाया जाता है, वहां से आप कर सकते हैं और अपना काम आसानी से करवा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी की मृत्यु काफी समय पहले हो गई है और वह अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो, उनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। हालाँकि, इस दौरान जिस वक्त की मृत्यु हो गई, उस समय का सम्मान आपको जमा करना चाहिए। इसके लिए घटना के समय मौजूद लोगों को साक्षत्कार दिया जाएगा, इसके अलावा मृतक से ली गई तस्वीर युक्त दस्तावेज आपको जमा करना होगा।