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सुप्रीम कोर्ट अपडेट: एससी ने निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की झारखंड याचिका खारिज कर दी – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव

सुप्रीम कोर्ट अपडेट: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की याचिका खारिज कर दी, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने का हाई कोर्ट का आदेश

न्यायालय सर्वोच्च
– फोटो : एनीनी (एफएएफए)

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सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने भाजपा नेता निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। 2022 में हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे से हवाई अड्डे पर सेना के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।

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समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत जॉय और मनोज तिवारी के खिलाफ की गई याचिका को रद्द करने के लिए अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। इन पर 2022 में सूरज के बाद आपके विमान को देवघर हवाई अड्डे से उड़ान भरने की मंजूरी के लिए हवाई यातायात नियंत्रण पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है।

चार सप्ताह के लिए सामग्री को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की जांच के दौरान राज्य सरकार को योग्यता अधिनियम के तहत विशेष अधिकारी को मंजूरी दी गई। पृथिवी ने कहा कि नागालैंड महानिदेशालय (डीजीसीए) के सक्षम कानून के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के तहत याचिका दर्ज करना आवश्यक है या नहीं।

18 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था

शीर्ष अदालत ने 18 दिसंबर को झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। झारखंड के देवघर जिले के कुंडा थाना में किशोर और तिवारी समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 31 अगस्त, 2022 को एयरपोर्ट सिक्योरिटी पैनल से कथित तौर पर एयरपोर्ट सुरक्षा पैनल का उल्लंघन करने की बात कही गई थी।

झारखंड सरकार की एक फाइल पर आया फैसला

शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर झारखंड सरकार की एक याचिका सामने आई है, जिसमें 13 मार्च, 2023 को उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका को रद्द कर दिया था कि दीक्षांत (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुसार, विचारधारा में प्रवेश करने से पहले किसी भी पूर्व मंजूरी को रद्द नहीं किया गया था।

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