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जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश से हड़कंप मच गया है.

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हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2025 के रिजल्ट के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. आज मामले की सुनवाई के दौरान पीएससी के वकील की ओर से कहा गया कि ये परीक्षा 16 फरवरी 2025 को हुई थी जिसका रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है. ऐसे में ranaurachur ने अपनी अनुमति अनुमति के के के के के के के के के के अनुमति अनुमति अनुमति अनुमति अनुमति अनुमति अनुमति अनुमति अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी ने अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी ने अपनी अपनी अपनी ने अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी सुनवाई के ही दौरान पीएससी के वकील ने अपनी गलती मानी और कहा कि रिजल्ट बीती 6 मार्च को घोषित कर दिया गया है. ऐसे में हाईकोर्ट ने प्रिलिम्स परीक्षा के इस रिजल्ट पर आगे कोई भी प्रक्रिया बिना कोर्ट की अनुमति के आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है. तनरा

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