जम्मू और कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में चुनाव: केंद्र ने एलजी को दी अधिक शक्तियां, उमर अब्दुल्ला ने जताया विरोध

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जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर अटकलों को बीच गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन किया है। इसके साथ ही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पुलिस के जवानों और पोस्टिंग के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों के गुफ़ाओं के मामलों में उपराज्यपाल को अधिक अधिकार मिल गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के टैबलुओं और पोस्टिंग, पुलिस, कानून और व्यवस्था के साथ-साथ आधिपत्य अधिकारियों के गठन के मामलों में अधिक अधिकार मिलेंगे।

मुख्य प्रावधानों में नियम 42 के बाद 42ए जोड़ा गया है, जिससे उपराज्यपाल को राज्य से केंद्र प्रदेश बनाया जा सके, राज्य के लिए महाधिवक्ता और विधि अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार मिल गया है। 42बी यह भी स्पष्ट करता है कि प्रोजेक्शन व्यवसायीकरण या अपील करना या अपील करना, एलजी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव नीचे दिया गया है।

संशोधन के सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टैम्प सीएम से बेहतर के नामांकित हैं। उन्होंने कहा कि एक संशोधन का संकेत है कि चुनाव जारी हैं।

उन्होंने लिखा, ”एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य को बहाल करने के लिए समयसीमा तय की गई है। जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टैम्प सीएम से बेहतर के रूप में नामित हैं। उन्हें अपने चपरासी की संस्था के लिए भी एलजी से भीख माँगनी संगठन चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 30 सितंबर को समय सीमा तय के लिए कराए हैं।

 

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