हाथों में दुल्हन लगा रही थी बारात का इंतजार, अचानक आंगन में शहनाई की जगह फिर बजने लगा सायरन,… दुल्हन को लगी मेहंदी और हल्दी, बज रही थी शहनाई, शादी का खाना भी तैयार… तभी आए सपने एक झटके में टूट गया.
जबलपुर. शादी के दौरान आपने ये गाना सुना ही होगा…मेहंदी लगा के रखना…डोली सजा के रखना, ले लो ओ गोरी, आओगे तेरा सजना…लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऐसा नहीं हो सका। सज़ा तो नहीं मिली, लेकिन शासन की टीम पुलिस के साथ ज़रूर पहुंच गई। फिर क्या थी शादी रुक गई. असलहा, जबलपुर के घमापुर क्षेत्र में महिला बाल विकास विभाग ने बाल विवाह को मान्यता दी है। जहां 16 साल की लड़की की शादी हो रही थी।
लड़की को हल्दी लग रही थी, टैग लगाकर रची गई थी। यहां तक खाना भी तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ शहनाई की धुनों में घर के सदस्य जश्न में डूब गए थे. पुलिस को देखिये सब हक्के-बक्के रह गये। बाल विवाह होने पर पुलिस के सहयोग से पर्यवेक्षक प्रशासन की टीम ने शादी रुकवा दी। काफी देर तक परिवार के सदस्य शास्त्र प्रशासन की टीम को सूचित करते रहे। अपनी बेटी की जबरदस्ती भी समझते रहे. लेकिन अंत में प्रशासन की समझ के बाद आंशिक बात की गई और 18 साल की उम्र के बाद शादी करने का फैसला लिया गया।
भाई बोला- दोनों भाग जाते हैं तो बेइज्जती होते हैं….
लड़की के भाई ने बताया कि हमें बता दें कि 16 साल से कम उम्र में शादी नहीं हो सकती। मेरी छोटी बहन नाबालिग है. लेकिन मेरी बहन और लड़के का लंबे समय से अफेयर चल रहा था, लव की तरह करना चाहते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें डर था, कहीं दोनों भाग कर शादी न कर लें। समाज में हमारी बेइज्जती न हो जाए, इसी वजह से परिवार के सदस्यों ने शादी करने का फैसला लिया। हालांकि लड़के की उम्र 20 साल है. जहां अब दोनों को दो साल का इंतजार करना पड़ा।
खाना बनकर तैयार हुआ, रेस्तरां सहित लाखों टूट गया
लड़की की फैमिली ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। गुरुवार के दिन बा वैधानिक सज़ा अदा की गई। लॉज के नीचे लड़की को हल्दी वाली जा रही थी। जबकि एक दिन पहले कायदे की भी रिवायत हुई थी। पिछले चरण हुए थे. जहाँ पर मिठाइयाँ और खाद्य पदार्थ तैयार किये गये थे। घर के बाहर होटल लगा था. जिसमें लाखों रुपए भी खर्च हुए थे. वहीं आज शुक्रवार को घर में बारात भी आई थी। लेकिन सारे अरमान एक संकेत में चकनाचूर हो गए।
अब दो साल बाद होगी शादी
दस्तावेज़ अधिकारी के अनुसार घमापुर के राधाकृष्ण वार्ड में 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी की जानकारी मिली थी। जहां पर मूल को समझाइश दी गई है. समझाइश के बाद एज़ल ने तय किया है, अब 2 साल बाद 18 साल की उम्र में पूरी होगी शादी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध कानून भारत में लागू है। इस कानून के तहत शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यदि इससे कम आयु होती है. तब बाल विवाह करने पर 2 साल तक की सजा और मिसाल का भी प्रावधान है।
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पहले प्रकाशित : 26 जुलाई, 2024, 14:12 IST