अब दिल्ली से बाहर का आधार कार्ड होने पर भी दिल्ली में हो सकेगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन – अमर उजाला हिंदी न्यूज लाइव
वाहन पंजीकरण
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दिल्ली से बाहर का आधार कार्ड होने पर अब दिल्ली में सोसायटी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि वाहन का पंजीकरण दो पते पर किया जा सकता है। इसमें एक ज्वालामुखी का कोयला और एक वर्तमान पता होगा। वर्तमान में पंजीकृत वाहनों की आरसी पर सहमति है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आधार कार्ड दिल्ली से बाहर होने का पंजीकरण तभी होगा जब दिल्ली से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज होंगे। यह सुविधा अभी एनओसी पर अपडेट की जाएगी। उसे बाद में लागू किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने फेसलेस नीति लागू की है। इसे और बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग लगातार इसमें बदलाव कर रहा है। जिससे लोगों को लाभ मिल सके। इसी के तहत अब गैर-कारपोरेट, गैर-परिवहन श्रेणी के वाहनों के लिए स्व-पंजीकरण योग्य सवारियों की तरफ से दिल्ली के बाहर के आधार कार्ड का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। दिल्ली में जब भी कोई वाहन किसी व्यक्ति द्वारा स्व-पंजीकरण किया जाता है तो उसे खरीदा जाता है और दिल्ली के बाहर के पासपोर्ट वाले के पास आधार कार्ड होता है, तो पंजीकरण प्रक्रिया के लिए संबंधित जिला परिवहन अधिकारी से मोराना की आवश्यकता होती है।
ऐसे में अब पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान कार्यशाला और वर्तमान दोनों दस्तावेज़ दर्ज किए जाएंगे। लेकिन आधार आधारित ई-केवैसी अनिवार्य होगी। यदि रिवायतों का आधार कार्ड दिल्ली के बाहर का स्थायी पता है तो उसे दिल्ली का वर्तमान पता प्रमाण भी देना होगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यदि कारपोरेट श्रेणी में वाहन खरीदने जा रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक पहचान संख्या और पैन नंबर देना अनिवार्य होगा।
दिल्ली से सम्बंधित यह दस्तावेज़ ज़रूरी है
अगर दिल्ली से बाहर का पता का आधार कार्ड है तो ज़ख़्मी के पास। तो उसे दिल्ली से संबंधित कुछ दस्तावेज़ ले जायेंगे। इसमें दिल्ली जल बोर्ड और एनडीएमसी का जल बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, डाक या बैंक पासबुक जिसमें आवासीय पता हो, हाउस टैक्स म्यूटेशन ऑर्डर, संपदा अधिकारी, डीडीए, प्राधिकरण, द्वारा जारी मकान किराया/कब्जा पत्र, सरकारी कर्मचारी के मामले शामिल हैं। पासपोर्ट के साथ नामांकित मजिस्ट्रेट द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र, कंप्यूटरीकृत राशन कार्ड, जिला प्रशासन द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र शामिल है।