बिहार

प्रधानमंत्री कृषि सीलिंग योजना के तहत किसानों को 50 से 80% तक अनुदान मिलेगा

बक्सर: जिले के किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सीना योजना के अंतर्गत किसान हितग्राही योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024- 25 में लक्ष्य के आर्किटेक्चर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप सींचर लगाने पर किसानों को 50 से 80% तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए कम से कम दो एवं अधिकतर 5-10 किसानों का समूह होना चाहिए।

असल में, क्षेत्र में लगातार आधारभूत मंदी से नीचे होने वाले पानी की बचत एवं निवेशकों के लिए बम्पर निर्माण की योजना लागू की गई है। किसान बिजनेस हो सकते हैं। किसान अपने खेत में निजी समरसेबल प्लांट इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस बार यह योजना पहले आओ पाओ के आधार पर है। जिसमें सामान्य एवं जनजाति वर्ग के लिए लागत राशि का 50%, अतिपिछली जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभों के लिए कुल लागत राशि का 80% अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान की राशि किसान द्वारा अपने खेत में बोरवेल करने के बाद जांच प्रक्रिया के बाद ही दी जाएगी।

बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम दो किसानों का समूह होना अनिवार्य है। सींच क्षेत्र का रकवा 5 हेक्टेयर तक होना चाहिए। परिभाषाओं के अनुसार पहले 10 किसानों के समूह को इस योजना का लाभ प्रस्ताव का प्रस्ताव था।

18 से 18 एकड़ जमीन पर लगाए गए बागानों के लिए जमीन पर कम खर्च में जमीन खोदकर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसान समूह को 50-80 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। 220 फुट बोरिंग का प्रस्ताव है। 5 एचपी की बिजली से संचालित मशीन प्लग फील्ड की सिचाई माइक्रो स्प्रिंकलर से की जा सकती है। विभाग की ओर से योजना की जानकारी के लिए किसानों से सलाह ली जा रही है।

पहले प्रकाशित : 25 सितंबर, 2024, 23:11 IST

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