बिना शादी के ही गुजराती स्कूल में थी अनोखी जोड़ी, ठग महिला को कोर्ट से लगा बड़ा झटका
बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने गुजराता बोचा के नाम पर पुरुषों को ठगने वाली महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एम
बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने तलाक और मेंटिनेंस के नाम पर पुरुषों को ठगने वाली महिला की जमानत खारिज कर दी है। महिला का आरोप है कि महिला पहले मेंटिनेंस दिलाने के लिए केस करती थी और बाद में सेटलमेंट के बाद वापस केस ले लेती थी। टाटाबाई टेलीकॉम और उसके दो वकीलों के खिलाफ सिलोद सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। समीक्षा में विलंब की बात में कहा गया है कि फ़्लोरिडा ने जमापूंजी फाइल की थी। सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी उसकी याचिका खारिज कर दी थी।
जस्टिस एसजी मेहारे की बेंच ने कहा, सुनवाई में थोड़ी देरी हुई है और इसलिए उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट में अब सुनवाई तेजी से होगी। दोनों कोर्ट में हुई अब तक की सुनवाई के मामले सच लग रहे हैं। पिछली बार भी अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि जमानत के बाद वह बेदखल हो सकता है।
जस्टिस मेहरने ने कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट में पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सुनवाई पूरी हो जाए। लेकिन कई बार इस पर किसी आधिकारिक अधिकारी का नियंत्रण नहीं होता। यह एक टीमवर्क है। संबंधित सभी स्टार्स को कोर्ट का समर्थन करना चाहिए ताकि तय समय में केशया जा सके। एक स्पेशलिस्ट ने दावा किया कि वह कभी भी किसी से नहीं मिला और पता चला कि उसने अपने दो वकीलों के साथ मिलकर तीन अन्य लोगों पर भी इसी तरह का मामला बनाया है। वह फर्जी नाम के साथ इस तरह के केस करता है।
उन्होंने उच्च न्यायालय को बताया कि दो केसन में अदालत के बाहर समझौता हो गया और फिर मामले वापस ले लिए गए। वहीं तीन केसों में कहानी एक ही थी। वकील की अर्जी के बाद अदालत ने मामले की जांच का आदेश दिया था। रिपोर्ट मीटिंग के बाद पता चला कि दो महिला वकील मिलकर लोगों पर फर्जी केस करते थे और फिर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करके केश को वापस ले लेते थे। 15 अक्टूबर 2023 को फ़्लोरिडा के विरुद्ध फ़ाउंटेन फ़ाइल की गई थी।