इंजीनियर रशीद की अंतरिम ज़मानत की सुविधा, अविनाशी के बाद करना होगा सरेंडर
पटियाला हाउस कोर्ट ने अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक शेख अब्दुल रशीद की दिल्ली जमानत की अवधि 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने रशीद को 13 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। शेख अब्दुल रशीद के इंजीनियर रशीद का नाम भी जानते हैं
रशीद को नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) द्वारा एक मित्र फ़ंडिंग मामले में ज़मानत दी गई थी। इससे पहले, उन्हें 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम गारंटी प्रदान की गई थी, जिसे अब 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।
शेख़ अब्दुल रशीद नीके इंजीनियर रशीद को 2017 के उग्रवाद में अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर अभिकरण (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था। वह 2019 से जेल में थे। वह जेल में बंद थे। इससे पहले अदालत ने रशीद को पांच जुलाई को सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाते हुए सजा के तहत पैरोल दी थी।
इसके साथ ही, आज यानि 1 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के तीसरे और अंतिम चरण का प्रथम चरण हो गया। अब चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किये जायेंगे। इंजीनियर रशीद की जमानत और जम्मू-कश्मीर के चुनावी नतीजों पर राजनीतिक जगत की नजरें टिकी हुई हैं।