मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव
साइंट जैन
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री संत जैन की नियमित जमानत जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। कोर्ट 15 एवेरेस्ट को इस मामले में निर्णय सुनेंगे। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बचाव पक्ष के वकील और निदेशालय निदेशालय (ईडी) के विशेष वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा।
वयोवृद्ध वकील एन हरिहरन और सचिव विवेक जैन सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश किये गये। उनके वकीलों ने कहा कि गवाहों को प्रभावित करने से कोई खतरा नहीं है। बस्ती के बच्चों को भी कोई खतरा नहीं है।
हरिहरन ने कहा कि प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीटीसी 2017) में पंजीकरण किया गया था। पांच साल बाद ईडी ने 2022 में अभियोजन याचिका दर्ज की। आरोपियों के वकील ने विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया कि ईसी चोरों का मुकदमा पहले पूरा किया जाना चाहिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर के वकील ने कहा कि जमानत के आधार पर देरी हो रही है। एचडी पिछले पांच पूर्वजों से इसकी जांच कर रही है। अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच पड़ताल चल रही है। उच्च न्यायालय के लिए डिफॉल्ट आवेदन पत्र।