जम्मू और कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज, 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा

जम्मू-कश्मीर से रविवार को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार का गठन साफ ​​हो गया। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है, ”भारत के संविधान के खंड 239 और 239 ई के साथ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश, जम्मू-कश्मीर पुनर्वास अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले समाप्त कर दिया गया है।”

हाल ही में हुए चुनाव में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली। राष्ट्रीय सम्मलेन के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें गठबंधन का नेता चुना गया है। पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और आतंकवाद के रूप में विभाजित किया गया है, 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

जम्मू-कश्मीर पुनर्विचार अधिनियम, 2019 को संसद ने पांच अगस्त 2019 को पारित किया था। पूर्व राज्य को विशेष अधिकार वाले संविधान के आवंटन 370 को भी उसी दिन निरस्त कर दिया गया था।

31 अक्टूबर 2019 से पहले किले के मुख्यमंत्री बाबा मुफ्ती की रिहाई के बाद जून 2017 से राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी था। उस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नेतृत्व वाली सरकार से डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का समर्थन वापस ले लिया था।

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