लातविया में उत्पाद पर सीएम योगी सख्त, जल्द ही सख्त कानून, कोई अधिकार नहीं
न. उत्तर प्रदेश सरकार ने छिपकर भोजन और पेय पदार्थों में मिलावट करने और मानव मल, अखाद्य और सांस्कृतिक वस्तुओं में शामिल होने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जल्द ही नया कानून पेश किया। मंगलवार को जारी एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उठी उत्पादों की कहानियां पेश करने के लिए यहां एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। योगी ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दोषी और जमानतदार को दोषी ठहराया जाना चाहिए और ऐसे अपराध पर संज्ञेय और गैर-जमानती पर कार्रवाई होनी चाहिए।
देश में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, दाल और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानव माल, अखाद्य, सैन्टाइन के उत्पादों की घटनाएं बताई गई हैं। योगी ने कहा कि ऐसे वंशज साधु होते हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के शैक्षणिक संस्थानों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस तरह के नापाक संस्थानों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों के भंडार को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए जरूरी है कि खाद्य पदार्थों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे होटल, रेस्तरां, ढाबा, रेहड़ी-पटरी वालों से संबंधित संबंध में स्पष्ट कानून बनाएं। योगी ने कहा कि ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर प्रभाव डालने से रोक लगायी जानी चाहिए।
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उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को खाद्य एवं पेय पदार्थ विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं के संबंध में जानकारी रखने का अधिकार होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक खाद्य पदार्थों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी दुकान में कोई खाद्य पदार्थ पदार्थ न हो। उन्होंने कहा कि खाद्य उपकरणों के रसोई और भोजन कक्ष में सतत निगरानी के लिए प्रयोगशाला में संख्या में हीरा पहनने के लिए कैमरे अनिवार्य रूप से रखे जाने चाहिए, कम से कम एक महीने तक की निगरानी जिला प्रशासन की ओर से हर समय उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
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पहले प्रकाशित : 15 अक्टूबर, 2024, 23:51 IST