उत्तर प्रदेश

होटल-ढाबा वालों के लिए सीएम योगी का नया ऑर्डर, बहुत कड़ी है सजा, अयोध्या के फैसले ने कही ये बात

अयोध्या: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया नामांकन जारी किया है। इस नए नियम में कहा गया है कि खाने के समान अगर रुका तो 5 साल की जेल होगी। इतना ही नहीं ऑर्डर में रेस्तरां, ढाबा और किचन में भी कैमरा अनिवार्य रूप से ले जाना होगा। इसके साथ ही कार्ड भी जरूरी है। योगी सरकार के इस आदेश का अयोध्या के उपसभापति ने समर्थन किया है.

इफैक्ट ने कहा कि सरकार का यह आदेश है। इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
हालांकि एक दिन ऐसा मामला सामने आया है. कहीं कोई कच्चा माल रह रहा है तो कहीं किसी घर में नौकरानी किराये पर कुछ मिल रही है। इसके बाद अब प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश का पालन नहीं किया गया और इसका उल्लंघन हुआ तो 5 साल तक की सजा दी गई।

पिछले 40 साल से लोधी की दुकान करने वाले विकास गुप्ता ने बताया कि योगी सरकार ने आदेश दिया है ये बहुत अच्छी बात है. आजकल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आदमी किसी चीज़ में रहता है और उसे खिलाता है। योगी सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की है वह बहुत अच्छी बात है और नेम प्लेट भी बहुत अच्छी बात है।

बिजनेसमैन राकेश ने बताया कि योगी सरकार के ऑर्डर बहुत सारे हैं। इस आदेश का पालन करने के लिए आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। योगी सरकार ने जो आदेश दिया है वह स्वागतयोग्य है। उन्होंने कहा कि वह लोग इसका पालन भी कर रहे हैं।

पहले प्रकाशित : 19 अक्टूबर, 2024, 21:07 IST

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