जहानाबाद समाचार: 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाएं, तो खैर नहीं! कार्रवाई परिवहन विभाग में
जहानाबाद : बिहार परिवहन सचिव के निर्देश पर प्रदेश के सभी मोटरसाइकिलों में मोटरसाइकिलों के ऑटो और ई-कार्ड और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन लेकर विशेष वाहन चलाए जा रहे हैं। जहानाबाद में भी परिवहन विभाग द्वारा इस निर्देश के बाद विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित है। बिना थोक के दो व्हील वाहन चलाने वाले पहले से कारवाई की जा रही है। इसके अलावा शहर से दो इंजीनियरों को ऑटो स्टार्टअप पकड़ा गया है और उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
क्या कहता है नियम
इसके अलावा और भी कई तरह की वाहन संबंधी जांच की जा रही है। जिलों में अलग-अलग टुकड़ों पर लाखों रुपए के सामान लगाए गए हैं। शहर से ही ऑटो स्टार्टअप पर दो-दो मशीनरी का भी खर्च है। जानकारी के लिए, बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत 5 हजार रुपये की कटौती या फिर तीन महीने तक की लाइसेंस का प्रावधान है। वहीं, अगर बेरोजगार लोग गाड़ी चलाते हैं तो उनके अभिभावक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है।
संपूर्ण विवरण दिया गया
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 1 अक्टूबर से लेकर अब तक छात्रावास फेल आश्रम पर 84,000 रुपये के हिसाब से अनुमान लगाया गया है। वहीं, 64000 रुपये के प्लांट पर प्लांटेशन फेल्स का विभाग ने बजट तय किया है। इसके अलावा बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर भी विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। विशेष अभियान और संचालन और इस दिशा में कड़ी निगरानी की जाएगी।
इस कारण से चलाया जा रहा विशेष अभियान
परिवहन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए और राजमार्गों को सड़क के टूटने से रोका जाए, जिससे दुर्घटना में कमी आए। परिवहन विभाग का कहना है कि, नाबालिग अपनी गाड़ी के साथ ही सड़क पर यात्रा करते हुए अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसे में इस पर लगाए गए सामान के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कम से कम दुर्घटना हो। लोग सुरक्षित यात्रा कर सुविधा.
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पहले प्रकाशित : 19 अक्टूबर, 2024, 23:50 IST