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इंजीनियर राशिद केस को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए या नहीं – अमर उजाला हिंदी न्यूज़ लाइव

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

द्वारा प्रकाशित: श्याम जी.

अद्यतन बुधवार, 13 नवंबर 2024 10:26 अपराह्न IST

पटियाला हाउस कोर्ट 20 नवंबर जेल में बंदा बारामूला के मिनिएचर इंजीनियर रशीद के खिलाफ़ पार्टियाल पार्टिया मामले में एमपी/सीलीएट कोर्ट में बदलाव करने को लेकर फैसला सुनाया गया।


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इंजीनियर रशीद केस को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए या नहीं

इंजीनियर रशीद (फोटो)
– फोटो : अमर उजाला



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पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 नवंबर को इस बात पर फैसला किया कि जेल में बंद बारामूला के मिनिएचर इंजीनियर रशीद के खिलाफ़ पार्टिकल पार्टिकल केस को एमपी/सोलोए कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए या नहीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने कहा था कि शेष राशिद अब न्यूनतम हैं, इसलिए यह मामला असमान के मामलों पर विशेष अदालत में विचार करने जा सकता है।

रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा मामले पर बहस के लिए समय पत्रिका जाने के बाद उन्होंने मामले की सुनवाई कर दी थी। न्यायाधीश ने पहले इस मामले में ज़मानत आदेश सुरक्षित रखा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह पहले अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार करेंगे। इस बात पर भी विचार करेंगे कि किसी मामले को विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं। न्यायाधीश ने 19 नवंबर के आदेश पर जमानत कर दी थी।

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