यूपी उपचुनाव: यूपी की इस सीट पर विधानसभा होगी या नहीं, आज हाईकोर्ट के फैसले से तस्वीर होगी साफ
कानपुर की सीसा सीट पर चुनाव होगा या नहीं आज उच्च न्यायालय के फैसले से तय होगी तस्वीरें सपा के इरफान को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर अगर रोक है तो चुनाव नहीं होगा उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच गुरुवार को इरफ़ान लॅंक की याचिका फासिला सुनॉइ पर
अंतः कानपुर की सीसा मऊ विधानसभा सीट पर विधानसभा होगी या नहीं, इस तस्वीर में गुरुवार को उच्च न्यायालय के जजमेंट से साफ हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच आज सीसा मियामी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रह रहे हैं स्केलेप की याचिका पर थोड़ी देर में फैसला सुनेंगे। अगर कोर्ट ने दोषी करार दिया तो 7 साल की सजा के आदेश दिए जाएंगे तो सीसा की सीट पर हो सकती है मौत।
ऐसा कहा जाता है कि कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सलमान को शराबी कांड में सात साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद उनकी विधानसभा का नामांकन रद्द हो गया था. इस कारण से इस सीट पर 20 नवंबर को अंतिम चरण होना है। इरफ़ान स्क्रीब ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। आज की अदालत इरफ़ान की जमानत के साथ ही सजा पर रोक वाली याचिका पर अपना निर्णय सुनेगी।
सज़ा पर रोक लगाने से बहाली होगी संस्था
बता दें कि शीला दीक्षित और अन्य ने 7 साल की सजा पर रोक लगा दी और जमानत दे दी। यूपी सरकार की ओर से 7 साल की मिली सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की गई है। कोर्ट सुप्रीम ने अपील को 10 दिन में निस्तारित करने का आदेश दिया था. कानपुर की एक महिला का घर में घुसकर तलाक के मामले में एमपी-क्लास स्पेशल कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। पिछली सुनवाई में जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था। यदि उच्च न्यायालय से लागू होता है तो उनके विधानमंडल की सदस्यता बहाल हो जाएगी और सीसा माऊ सीट पर हो रही जेल पर भी रोक लग जाएगी।
पहले प्रकाशित : 14 नवंबर, 2024, 10:23 IST