
झारखंड
झारखंड HC ने 200 रुपये से अधिक की हत्या के लिए सजा पाए 3 दोषियों को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव

झारखंड उच्च न्यायालय
-फोटो : ANI
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झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को देवघर जिले में 200 रुपये की हत्या के मामले में तीन दोषियों को तीन दशक से अधिक समय बाद रिहा करने का आदेश दिया। बता दें कि किशुन पंडित, जमादार पंडित और लक्खी पंडित की तरफ से मुखालफत की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानती बैंड से मुक्त करने का निर्देश दिया और 31 साल की उम्र में बाजीगरी के मामले से मुक्त कर दिया। जबकि एक अन्य विद्वान लाखन पंडित की अपील के खाली रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी।
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