
बिहार भूमि सर्वेक्षण: खतियान नहीं है तो क्या हुआ! बिहार में अब इस एक दस्तावेज से होगा जमीन का सर्वे, वीडियो
देखें:- बिहार में भूमि से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। यदि आपके पास भूमि से संबंधित खतियान नहीं है, तो आप भी अपनी भूमि का सर्वेक्षण करवा सकते हैं। बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब खेसरा के साथ-साथ वंशावली भी जमा करनी होगी। अगर आपके पास खाता नहीं है तो आप भी सिर्फ खेसरा नंबर के आधार पर अपनी जमीन का सर्वे करा सकते हैं।
कानूनगो क्या कहते हैं?
लोक 18 से बातचीत में वकील पंकज ठाकुर ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन है, तो वह केवल जमीन की प्रतिलिपि, रसीद का फोटो कॉपी और स्वघोषणा प्रपत्र के साथ अपनी भूमि का सर्वेक्षण करा सकता है। यदि भूमि खानदानी है, तो खाता, खेसरा नंबर, सो घोषित पत्र, वंशावली के साथ जमा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि खाता उपलब्ध नहीं है और केवल खेसरा उपलब्ध है, तो केवल खेसरा नंबर के आधार पर सर्वेक्षण किया जा सकता है। जिसके पास अगर जमीन का खाता नंबर उपलब्ध नहीं है, केवल खेसरा नंबर उपलब्ध है, फिर भी वह खेसरा नंबर के साथ जमीन का रसीद सो पोषण पत्र में नामांकन दे सकता है।
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यह महत्वपूर्ण क्यों है?
इस नए फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली, जो जमीन से संबंधित संपत्ति की कमी के कारण बार-बार आदिवासियों के चक्कर काट रहे थे और भारी खर्चा उठा रहे थे। अब खेसरा नंबर और वंशावली के आधार पर लोग आसानी से जमीन का सर्वेक्षण कर लेते हैं, जिससे उन्हें समय और पैसा की अपनी बचत होगी। इस कदम से संबंधित भूमि से संबंधित संपत्ति और कागजात की कमी से संबंधित लोगों को न्याय मिल और भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
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पहले प्रकाशित : 14 दिसंबर, 2024, 11:32 IST