
35 साल की महिला, जिम आने वाले लड़कों को फंसाया था अपने जाल में, पुलिस को दी थी जालसाजी, अब हो गया गिरफ्तार
नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने एक 35 साल की महिला को गिरफ्तार किया है, करतूत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस महिला के कारनामे से दंग रह गए आप अपने बच्चों को जिम जाना बंद करवा देंगे। जिम आने वाले कम उम्र के वैज्ञानिकों पर इस महिला का जादू सिरिंज की चर्चा थी। यह महिला वैज्ञानिकों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए की कमाई रही थी। दिल्ली पुलिस को जब इस महिला के कारनामे के बारे में पता चला तो वह उड़ गई। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन में आई और महिला को बड़े ही नाटकीय अंदाज में दिल्ली के पॉश इलाके से गिरफ्तार कर लिया। महिला किशोर में मर्दाना जोश के लिए किया गया ऐसा काम, जिसे देखकर दिल्ली पुलिस भी रह गई हैरान.
शनिवार को दिल्ली पुलिस की टीम ने दिल्ली के पॉश इलाके से एक महिला को अवैध रूप से काम करने के लिए गिरफ्तार किया है। इस महिला की कहानी सुनकर कोई भी मां-बाप अपने बच्चों को जिम बंद कर देगा। दिल्ली पुलिस की तरह भी नए साल को लेकर पहले से ही यही विकल्प है। दिल्ली पुलिस शहर के रेस्तरां, होटल और गेस्ट हाउस में कॉन्स्टेंट छाप रही है। इसी के तहत 26 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को कोटला मुबारकपुर इलाके में छापा मारा गया।
35 साल की महिला को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स और दिल्ली के जीएनसीटी के कारखाना विभाग ने कोटला मुबारकपुर इलाके से एक महिला को पकड़ा। यह महिला बिना किसी संपत्ति और लाइसेंस के अवैध रूप से मेफेन्टरमाइन के साइकोट्रोपिक इंजेक्शन जिम में बेच रही थी। निधि नाम की यह महिला बिना लाइसेंस के अवैध रूप से जिम जाने वाले छात्रों को साहस और आक्रमकता बढ़ाने के लिए मेफेन्टरमाइन इंजेक्शन बेच रही थी।
जिम जाने वालों पर थी महिला की नजर
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि निधि छात्रों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। इस इंजेक्शन को डॉक्टर के द्वारा बिना लिखे कोई भी व्यक्ति नहीं बेच सकता है और ना ही अपने घर में रख सकता है। इसी दौरान निधि के घर पर छापा मारा गया। घर की पाइपलाइन के दौरान मेफेन्टरमाइन के कुल 60 इंजेक्शन बरामद हुए। ये इंजेक्शन गैजेट्स एंड स्केलेट्स एक्ट, 1940 की शेड्यूल-एच के तहत धाराएं हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत कवर में नहीं दी गई हैं। क्रोमाकॉम ने पेट्रोलियम एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अधिनियम 1940 की धारा 22/23 के तहत कार्रवाई की है। इन धाराओं के तहत सज़ा न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 3 साल है।
बता दें कि ये इंजेक्शन बिना किसी गारंटी और लाइसेंस के घर में नहीं रखा जा सकता है। 35 साल की निधि आबाद है। हालाँकि, दिल्ली पुलिस का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। घर में अवैध रूप से अवैध रूप से अवैध रूप से रहने वाले और चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि, ये इंजेक्शन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है। विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य पर इस इंजेक्शन को लेने से गंभीर खतरा बना रहता है।
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पहले प्रकाशित : 29 दिसंबर, 2024, 05:01 IST