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मैं प्रेग्नेंट हूं…14 साल की लड़की और 15 साल के लड़के की प्रेम कहानी, पीसीएमए कानून क्या कहता है?

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प्रेम प्रसंग समाचार: मुझे पता है कि मैं नाबालिग हूं, लेकिन मेरे पेट में उसका बच्चा है, अब भी वही साथ है। ये बातें कि 14 साल की लड़की ने 15 साल में अपने प्रेमी से भागकर बनाया एक मंदिर…और पढ़ें

उत्तर

  • मिश्रित जोड़े ने गुपचुप तरीके से की शादी, लड़की हो गई गर्भवती.
  • 10वीं क्लास की क्लासिक बोली- मैं प्रेगनेंट हूं, अब प्रेमी के साथ ही रहूंगी।
  • मुसलमान से जाने को तैयार नहीं लड़की, क्या कहती है पीसीएमए कानून।

युवा/प्रियंका सौरभ। बिहार के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग और शादी से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां जोड़ा जोड़ा ने पहले गुपचुप तरीके से शादी रचाई, फिर लड़की मुस्लिम में रहने लगी। प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन अब उनकी संस्था से राष्ट्रीय महिला मंच की टीम के साथ आए तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। अवधि लेकर घंटों हाईवोल्टेज ड्रामा चला। लड़की अपने प्रेमी के साथ रहने पर अडिग रही जबकि नाबालिग की मां उसे साथ ले जाने की जिद करती रही। लड़की की मां का कहना है कि उसकी बेटी का लड़का ठीक नहीं है और दोनों की शादी भी नहीं हुई है. लड़की ने अपने मन से मांग में सिन्दूर लगा लिया है। लड़की की माँ कहती है कि उनकी बेटी की जन्मतिथि है।

पूरा मामला सिकंदरपुर क्षेत्र में रहने वाले 15 साल के किशोर को 14 साल की किशोरी से मिला है। इन दोनों में आते-जाते मुलाकात के क्रम में प्यार हो गया। लड़का एक दुकान में काम करता था, जबकि लड़की उसी रास्ते पर पढ़ती थी। इस कदर आगे की बात यह है कि दोनों साथ में अंतिम संस्कार की दावत लेकर घर से बात छोड़कर भाग गए। इस बीच गर्ल के ‍अंजेले ने ओपन एंट्री किया। इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर जेल भेज दिया।

जानकारी के अनुसार, पुलिस कार्रवाई के कोर्ट में 164 के बयान में लड़की ने बताया कि वह घर में लड़ाई-झगड़े के बाद अपनी मौसी के घर चली गई थी। हालाँकि, इनरयूनी स्तर पर वह अपने प्रेमी के साथ। अंधेरे में चुपके से अपने प्रेमी से शादी रचा ली थी। वहीं, घर आने के कुछ दिन बाद तक तो लड़की प्रशिक्षण रही, लेकिन एक महीने बाद मौका ही नहीं मिला तो लड़के के घर भाग कर चली आई। चार महीने से लड़की का कुछ पता नहीं चला. आरोप के मुताबिक, पुलिस ने इस दौरान भी कोई खास मदद नहीं की।

प्रेग्नेंट हूं, मिसाल रह-नाबालिग लड़की
इस मामले में बताया जा रहा है कि जब लड़की की मां को पता चला कि उनकी नाबालिग बेटी उसी लड़के के घर पर है तो वह राष्ट्रीय महिला मंच की टीम के साथ अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। लेकिन, इस दौरान महिला आयोग की टीम में शामिल लड़की ने खुद को नौकरी पर बिठाने के बारे में बताया। लड़की ने 3 महीने का गर्भ होने की बात कही और अपने कथित पति के साथ उसके घर में रहने की जिद पकड़ ली। महिला कल्याण मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम सलूजा ने इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट की और पूरी कहानी बताई।

महिला कल्याण मंच क्या कह रही है?
बकौल पूना सलूजा लड़के की मां ने कहा कि पहले भी जब मामला आया था तब उन्होंने लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन, बाद में जब वह लौटी और बताया कि उसे गर्भ है तो उसके घर में आसरा दे दिया गया है। अगर उनकी दीक्षांत समारोह तो लड़की को ले जाया जा सकता है, अन्यथा वह उन्हें बहू के रूप में बनाए रखने को तैयार हैं। वहीं, लड़की की मां का कहना है कि किसी नशेड़ी को अपना लड़का नहीं बनाया जा सकता और वह कोर्ट की शरण में है और बेटी अपनी हर कीमत पर अपने घर वापस ले जाएगी।

लड़की-पुलिस भाग गई थी
वहीं, सिकंदरपुर मंच के प्रभारी रमन राज ने बताया कि ‘प्रेम-प्रसंग’ का मामला है। पहली बार जब लड़की अपने घर से प्रेमी संग थी तो फोटो रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद लड़की को बरात कर कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया गया। लड़की को तब उसकी माँ ने चकमा दिया था, लेकिन आज फिर लड़की भाग कर लड़के के पास पहुँच गई और वह अपने घर में नहीं रही। इस बीच लड़का भी अपने घर में नहीं है।

बाल विवाह निरोधक कानून क्या है?
प्रोहिबिशन ऑफ़िस लेवल लेवल एक्ट यानी पीसी एमए (पीसीएमए) कानून 2006 में बनाया गया था। यह ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य बाल विवाहों पर रोक लगाना और इसमें शामिल लोगों को सजा देना है। इस कानून के तहत लड़की की शादी की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। बाल विवाह गैरकानूनी है, लेकिन यह असमानता नहीं है। हालाँकि, बाल विवाह पर 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। न्यायालय बाल विवाह पर रोक के लिए आदेश जारी कर सकता है। खास बात यह है कि पीसी एमए के ऊपर अपराध के तहत गैर जमानती कार्रवाई होती है।

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मैं प्रेग्नेंट हूं,..14 साल की लड़की और 15 साल के लड़के का लव, क्या कहता है कानून?

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