सुप्रीम कोर्ट ने दी थी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा रॉयल ईदगाह के सर्वेसर्वा पर लिया अहम फैसला! अब नवंबर तक…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने शुक्रवार को रोक लगा दी।उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद की अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण का खुलासा किया था।जस्टिस संजीव ख नामांकन की बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला सुनाया।
नई दिल्ली. मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से लेकर शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने की अनुमति देने वाले अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक को आगे बढ़ा दिया है। 14 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट में अमल करने के लिए 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक जारी रखने का आदेश दिया गया।
हाई कोर्ट ने रॉयल ईदगाह मस्जिद परिसर की कोर्ट की निगरानी में सर्वेसर्वा की अनुमति दे दी थी और इसकी निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर की वकालत पर सहमति व्यक्त की थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में मौजूद ऐसे अवशेषों से पता चलता है कि वहां कभी मंदिर था। समीक्षा के दौरान हिंदू समर्थकों की ओर से पेश किए गए कट्टर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि पिछले साल 14 दिसंबर के आदेश और मामले में संबंधित समीक्षा के शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति की अपील खारिज हो गई है।
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उन्होंने कहा, “ये सभी आवेदन पत्र निर्गत हो गए हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय ने एक अगस्त को अपना आदेश सुना दिया है।” जैन ने उच्च न्यायालय के एक अगस्त के आदेश को समाप्त कर दिया, जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचार-विमर्श को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्षों की याचिका को खारिज कर दिया गया था और निर्णय लिया गया था कि मस्जिद के धार्मिक चरित्र को सेट करना आवश्यक है.
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पहले प्रकाशित : 9 अगस्त, 2024, 20:30 IST