क्राइम

इंस्टाग्राम पर दोस्त से मिली खुशी-खुशी गई लड़की, फिर बेटी संग मां की दुकान, जो हुआ उस पर भरोसा करना मुश्किल – युवा लड़की इंस्टाग्राम दोस्त से मिली शराब पी, मां-बेटी पहुंची थाने, चौंका देने वाला मामला

उडुपी (कर्नाटक). पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हटिया की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अभी इसकी जख माँ भरी भी नहीं थी कि कर्नाटक में लोन वाला मामला सामने आया था। इंस्टाग्राम पर दोस्त पर दोस्ती से रेप करने का आरोप लगा है। मूर्ति को इन प्रतिमाग्राम पर दोस्त बने अल्फ ने मीटिंग के लिए सनसन प्लेस पर बुलाया था। आरोप है कि अल बैसाफ ने सोशल मीडिया फ्रेंड को शराब और बीयर पिलाने के बाद उससे असामनत लूट ली। जब जी भर गए तो उनके घर के सामने ही एक समस्या का समाधान हो गया।

जानकारी के अनुसार, मंगलुरु में 20 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ दोस्ती करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बबूल महिला और की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेलेट फॉर्म पर हुई थी। उडुपी के एसपी डॉ. अरुण ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम करीब 7 बजे की है, जब अम्मान अल्ताफ ने अपने दोस्त जेवियर रिचर्ड को एक जगह मिलने के लिए बुलाया और फिर अपने दोस्त जेवियर रिचर्ड के साथ मिलकर उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने बताया कि अल्ताफ और उसके दोस्त रिचर्ड सिटिज अपने साथ सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उन्होंने शराब और बीयर में धीह पदार्थ मिलाकर उसे वैलिडिटी में रखा और फिर अल्ताफ ने लिटरेचर से दोस्ती कर ली।

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बुज़ुर्ग अल बॅनाफ़्ट गिरफ़्तार
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य कार्यकारी अल्ताफ और उसके साथी रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अरुण के कुमार ने बताया कि अपराध को अंजाम देने के बाद अल्ताफ कन्सोमी की हालत में उसकी पत्नी के घर के पास से चोरी हो गई थी। सच में एक लड़की ने अपने माता-पिता को आपबीती बताई, जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई और पूछताछ की गई।

तीन महीने पहले हुई थी दोस्ती
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित लड़की की दोस्ती मालदीव अल्ताफ़ से ग़ुलामी के माध्यम से हुई थी और वह पिछले तीन महीने से एक-दूसरे को जानता था। उन्होंने बताया कि स्क्रैप की स्केच जांच की गई है, जिससे बलात्कार की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बी शियाओस) की धारा 138, 64 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच जारी है।

(इनपुट: भाषा)

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