नाबालिग से रेप-हत्या मामले में सिलीगुड़ी कोर्ट का फैसला, एमडी अब्बास को सजा-ए-मौत
नाबालिग बच्ची से बलात्कार और हत्या मामले में सिलीगुड़ी कोर्ट ने एमडी अब्बास को दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। विशेष सार्वजनिक अभियोजक विकास चटर्जी ने शनिवार को अदालत के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘इस मामले में हम मृत्युदंड की अपील की थी।’ जिन 3 धाराओं के तहत अपराध साबित हुआ, उनमें से मुख्य सजा का प्रावधान शामिल है। इस बिंदु पर सुनवाई हुई जहां अदालत को बताया गया कि यह दुर्लभतम मामलों में से एक है। इसी आधार पर इसे लेकर निर्णय होना चाहिए।’
विकास चटर्जी ने कहा कि एमडी अब्बास को दो धाराओं में मौत की सजा दी गई है। एक धारा 302 है, जो हत्या से जुड़ी है। दूसरा POCSO एक्ट की धारा 6 है। इसके अलावा दूसरे मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। प्लांट को खास तौर पर 10 लाख रुपये का किराया बताया गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से भाजपा अल्पसंख्यक समुदाय बिस्ता ने माटीगारा में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में नाबालिग को मृत्युदंड दिया। बिस्टा ने कहा कि जजमेंट से जजमेंट में हमारा विश्वास और मजबूत हुआ है। इस मामले में सिलीगुड़ी पुलिस और जांच अधिकारी को अदालत में मामले को पेश करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए।
भाजपा सांसद ने राज्यपाल को दिया धन्यवाद
बस्ती बस्ती ने संयुक्त कार्रवाई समिति के सतत प्रयास को भी जारी रखा। इसमें सभी नागरिक, तकनीशियन, सामाजिक संगठन, स्कूल, कॉलेज और विभिन्न लोग शामिल हैं, जिज्ञासु परिवार के साथ न्याय की मांग की। उन्होंने राज्यपाल डाॅ. सीवी आनंद बोस को भी धन्यवाद दिया गया, व्यक्तिगत रूप से पीड़ित परिवार से मुलाकात के समय। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मामला तेजी से तेजी से ट्रैक में दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा, ‘इस मामले में सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स के नागरिकों की ओर से एकता सामने आई है, जिसने आज पूरे राज्य में इसी तरह की एकता और एकजुटता को प्रेरित किया है।’
(एजेंसी एंटरप्राइज़ के साथ)