
झारखंड
प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाला कानून झारखंड में नहीं होगा लागू, हाईकोर्ट ने लगाई रोक – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव

झारखंड उच्च न्यायालय
-फोटो : ANI
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झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के निजी क्षेत्र के लॉग में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत किशोर देने वाले कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 2021 में कैबिनेट में फैसला लिया था कि निजी तौर पर यहां 40 हजार प्रतिमानों तक की आमद में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी हिस्सेदारी दी जाएगी।
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