
दिल्ली प्रदूषण ग्रैप स्टेज 3 ने दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल, बीएस-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध हटा दिया नवीनतम समाचार – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव
दिल्ली में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल कार मालिक राहत की सांस ले सकते हैं। क्योंकि 11 दिन बाद शुक्रवार (27 दिसंबर) रात से इन सोसायटी पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। शुक्रवार सुबह से शुरू हुई भारी बारिश से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने और वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) में सुधार करने में मदद मिलेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 16 दिसंबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन योजना (जीआरएपी) चरण 4 के तहत प्रतिबंधित उपाय लागू किए थे। जिसमें बाद में स्टेज 3 तक की मौत हो गई। दोनों मोकाज़ों ने इन सामुहिक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया।
केंद्रीय एजेंसी ग्रैप चरण का संचालन करती है
दिल्ली में पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शुक्रवार को शहर के आसपास जाम लग गया। हालाँकि, बारिश की वजह से शुक्रवार शाम 7 बजे से AQI में सुधार हुआ और यह 324 पर पहुँच गया। यदि प्रदूषण का स्तर बहुत खराब या उससे अधिक है और AQI 350 से अधिक है, तो GRAP स्टेज 3 और 4 के उपाय प्रभावी हैं। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर की निगरानी करने वाली केंद्रीय एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि कानूनों को लागू किया जाए।
शुक्रवार को सीएक्यूएम ने एक बयान जारी किया, जिसमें लिखा था, “दिल्ली की वायु प्रौद्योगिकी ‘गंभीर’ श्रेणी से ‘खरब’ श्रेणी में आ गई है। परिणाम, पहले चरण III के कार्यों को लागू किया गया था जिसे अब वापस लिया जा रहा है। ” दो महीने में यह दूसरी बार हुआ जब दिल्ली में प्रदूषण ने अधिकारियों को बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल एलएलसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया। नवंबर में भी उच्च प्रदूषण के बीच करीब दो सप्ताह तक सख्त उपाय लागू किये गये थे।
दिल्ली प्रदूषण: GRAP क्या है?
GRAP उपाय दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिक्रिया योजना दी गई है। GRAP के चार चरण हैं जो प्रदूषण के स्तर के आवंटन के आधार पर अतिक्रमण को प्रतिबंधित करते हैं। नए GRAP 3 बच्चों के तहत, दिल्ली- बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल इंजन में डीलरों का प्रवेश प्रतिबंधित है। हालाँकि, यह प्रतिबंधित अवैध यात्रियों पर लागू नहीं होता है। इस चरण के दौरान सभी गैर-आवश्यक बीएस 4 डीजल इंजन से चलने वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को भी राष्ट्रीय राजधानी के सड़कों पर चलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिक्रिया योजना के ग्रैप चरण 2 में निजी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल से चलने वाली कारों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है।
अभी भी लग सकता है जुर्माना!
बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध हटाने का मतलब यह नहीं है कि सभी समुदायों को लाभ मिलेगा। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 15 साल पुराने डीजल इंजन दिल्ली क्लैंप पुलिस की जांच टीम में शामिल। उन्हें ज़ब्त किया जा सकता है और छूट पर भारी कीमत चुकाई जा सकती है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जांच से बचने के लिए, वाहन चालकों को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी रखना चाहिए। जिस पर उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।