
पुराने वाहनों को कबाड़ कर नए वाहनों पर पाएं छूट, वाहन कर में छूट की अधिसूचना जारी – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव

वाहन कर में छूट की अधिसूचना जारी
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राजधानी दिल्ली में उम्र पूरी तरह से संयुक्त समूह को छूट पर नई छूट की योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोगों को नए कामर्शियल और गैर-कर्मचारी समूहों के पंजीकरण के दौरान पुराने थोक वाहनों के प्लास्टर ऑफ इंकलाब (सीओडी) को जमा करने पर कर में छूट दी जाएगी। नए नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल, सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टिविटी के लिए रजिस्ट्रेशन पर 20% और डीजल ट्रांसमिशन के लिए 15% की छूट होगी। साथ ही, इनहेलेशन (कार्मिशियल) प्रयुक्त वाले पेट्रोल, सी.एन.जी. और इलेक्ट्रानिक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम को वाहनों में 15% और ऐसे नए डीजल टेलीकॉम टेलीकॉम को 10% की छूट दी जाएगी। छूट छूट की कीमत के 50% से अधिक नहीं होगी।