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पुराने वाहनों को कबाड़ कर नए वाहनों पर पाएं छूट, वाहन कर में छूट की अधिसूचना जारी – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव

पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर नए वाहनों पर पाएं छूट, वाहन कर में छूट की अधिसूचना जारी

वाहन कर में छूट की अधिसूचना जारी
– फोटो : अमर उजाला

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राजधानी दिल्ली में उम्र पूरी तरह से संयुक्त समूह को छूट पर नई छूट की योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोगों को नए कामर्शियल और गैर-कर्मचारी समूहों के पंजीकरण के दौरान पुराने थोक वाहनों के प्लास्टर ऑफ इंकलाब (सीओडी) को जमा करने पर कर में छूट दी जाएगी। नए नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल, सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टिविटी के लिए रजिस्ट्रेशन पर 20% और डीजल ट्रांसमिशन के लिए 15% की छूट होगी। साथ ही, इनहेलेशन (कार्मिशियल) प्रयुक्त वाले पेट्रोल, सी.एन.जी. और इलेक्ट्रानिक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम को वाहनों में 15% और ऐसे नए डीजल टेलीकॉम टेलीकॉम को 10% की छूट दी जाएगी। छूट छूट की कीमत के 50% से अधिक नहीं होगी।

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प्रतिबंध के बावजूद चल रही रुकी व्यवस्था

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहन वायु प्रदूषण अधिक फैलाते हैं। दिल्ली- 15 साल के पेट्रोल-डीजल और 10 साल के डीजल इंजन वाले मॉडल पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद लोग इन कम्युनिटी को स्ट्रीट रेसिंग पराते हैं। इन सोसायटी को सड़क पर समय जब्त किया जा रहा है। परिवहन विभाग की ओर से लोगों को आरक्षण देने की योजना तैयार की जा रही है। इसमें लोगों को पुराने वाहनों को नए वाहनों पर छूट दी गई है। कंपनी के 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के पांच लाख और कंपनी के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया। इससे पहले 2021 में सोसायटी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। उस समय उपयोग की कुल संख्या 54 लाख थी। अब दिल्ली की सड़कों पर 82 लाख वाहन ही चलाते हैं।

परिवहन विभाग ने शुरू किया पोर्टल:

अधिकारियों ने बताया कि उम्र पूरी तरह से तृतीय पक्ष को लेकर दो विकल्प हैं। ऐसे वाहन मालिक परिवहन विभाग से एनओसी लेकर अपने वाहन अन्य राज्यों में पंजीकृत करा सकते हैं। इन साहिल को नारियल नारियल। हाल ही में परिवहन विभाग ने एक पोर्टल भी शुरू किया है। इसमें उम्र पूरी तरह से पंजीकृत वाहनों के लिए अपने वाहनों को जीरो वेंट, जब्त वाहनों के लिए एनओसी लेने या फिर दूसरे राज्य में पंजीकरण कराने के लिए एनओसी लेने आदि को लेने की सुविधा दी गई है।

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