
दिल्ली
HC ने अलकायदा से संबंध रखने वाले एक युवक की याचिका खारिज की, कोर्ट ने कहा कि वहां होने पर भी राहत नहीं दी जा सकती – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव – दिल्ली: HC ने अलकायदा से संबंध रखने वाले युवक की खारिज की याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय
-फोटो : ANI
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अल क़ानून से संबंध रखने वाले एक युवक की याचिका खारिज कर दी। म्यूजियम पैलेस हाउस कोर्ट द्वारा मैसाचुसेट्स को यूएपीए अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने को चुनौती दी गई थी। प्रतिष्ठित प्रतिभा एम सिंह और अमीर अमित शर्मा की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि श्रमिक समूह से जुड़ने के लिए प्राथमिक योग्यता पर राहत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि अदालत ने स्पष्ट रूप से कानून की व्याख्या की है।
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