राजेंद्र नगर हादसे में गिरफ्तार आरोपी को जमानत देने से कोर्ट का इनकार – अमर उजाला हिंदी न्यूज लाइव
न्यायालय (सांकेतिक चित्र)
– फोटो : अमर उजाला।
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कोर्ट ने शनिवार को रेजिडेंट केस में पांच आरोपियों को जमानत से खारिज कर दिया। तीस हजारी कोर्ट के महानतम जादूगर विनोद कुमार ने ट्रिक ड्राइवर मनुज कथूरिया और बेसमेंट के मालिक तेजिंदर सिंह, पर अमीडिया सिंह, हर अयामी सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया।
कथूरिया के वकील ने तर्क दिया कि उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है और उन्हें इस घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कथूरिया पर अपनी फैक्ट्री को बारिश के पानी से भरी सड़क से निकालने का आरोप है। इससे पानी बढ़ गया और तीन छत वाली इमारतें टूट गईं और बेसमेंट में पानी भर गया।
अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल शास्त्री ने कथूरिया की जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उन्होंने घटना को और गंभीर बना दिया। इस बीच बेसमेंट की ओर से शैतान अमित चन्ना को पेश किया गया और उन्होंने तर्क दिया कि घटना के लिए नागरिक जिम्मेदार हैं और यह ईश्वरीय कार्य है। कोर्ट ने दलीलों पर विचार करने के बाद सभी पांचों को जमानत देने से इनकार कर दिया।
पुलिस और एमसीडी की रिपोर्ट अस्वीकृत, दो अगस्त को होगी सुनवाई
उच्च न्यायालय ने दिल्ली की सुनवाई के दौरान ड्रिल चालक कथूरिया को गिरफ्तार करने के मामले में पुलिस से पूछताछ की और जांच को अजीब बताया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने पुलिस से पूछा कि इलेक्ट्रिक ड्राइवर को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन क्या आपने उस व्यक्ति से पूछताछ की है कि किसने गाड ड्रॉ का काम नहीं किया? उच्च न्यायालय ने मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट की है और कहा है कि वह दो अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।