क्राइम

सीसीटीवी कैमरा लगा कर मठ का महंत करता था गंदे काम, एक दिन मां-बेटी की दिखी नजर तो उड़ गए होश

गाजियाबाद. दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महंत की काली करतूत की खूब चर्चा हो रही है। इस महंत ने गंगनहर घाट स्थित महिला चांग्लिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। महंत गंगा नहर में सीसीटीवी कैमरा लगा कर हॉस्टल में आने वाली हर लड़कियों और महिलाओं के अश्लील वीडियो देखे गए थे। एक दिन एक महिला अपनी 14 साल की बेटी के साथ चेंजिंग रूम में कपड़ा बदल रही थी, एक दिन एक महिला की नजर चेंजिंग रूम के एक कोने में पड़ी। महिला कोलिंग रूम में एक छुपी हुई कैमरे से नजर आई। महिला और बेटी ने लैपटॉप कैमरा देखा ही अपने पास रख लिया, लेकिन तब तक कांड हो गया। महिला और उसकी बेटी के कपड़े का रंगीन वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था।

महिला तुरंत ही बुलेट पुलिस स्टेशन पहुंच कर इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस पर पहुंची जांच की तो ये है बात सच। महिला की याचिका महंत पर दर्ज की गई। महिला ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि वह 21 मई को अपनी 14 साल की बेटी के साथ चेंजिंग रूम में खाना लेकर गई थी। तभी मेरी नज़र चॉकलेट रूम में छुप कर राख़ एक बोल्ट कैमरे पर पड़ी। ‘देखें मेरे होश उड़ गए।’

शौकीन महंत ऐसे फाँसी जाल में
महिला की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने 23 मई को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गाजियाबाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि चांग्लिंग रूम में जो सीसीटीवी कैमरा लगा था वह महंत के मोबाइल से सीधे जुड़ा हुआ था। वह महंत नामक स्थान पर भी रहती थी, जहां वह कंपनी की किताबों से वीडियो देखती रहती थी। पुलिस ने महंत का मोबाइल बिजनेस लिया तो इसमें 320 वीडियो मिले।

पुलिस ने महंत के मोबाइल को लैब में जांच के लिए भेजा ताकि पता चल सके कि महंत ने कितने वीडियो डिलीट किए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस को महंत का मोबाइल मिला, लेकिन महंत नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि महंत बच्चा हो गया है और उसकी तलाश में पुलिस ग़ाज़ियाबाद के साथ-साथ हरिद्वार, समुद्र और समुद्र में डूब रही है। महंत पुलिस को बार-बार चकमा दे रहे हैं। इस तंग गाज़ियाबाद पुलिस ने अब महंत पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया।

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बता दें कि देश में एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। ऐसे में महंत मुकेश गोस्वामी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्योंकि इस मामले में अगर और मूल नाम दर्ज हैं तो महंत को 7 साल से लेकर उम्र तक की सजा भी हो सकती है। नए कानून में वीडियोग्राफी सहित कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी देखे गए हैं और महंत के मोबाइल में इस तरह के वीडियो शामिल हैं।

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