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दिल्ली हाईकोर्ट ने आशा किरण शेल्टर होम मामले में मेडिकल और नॉन-मेडिकल स्टाफ की कमी पर संज्ञान लिया – अमर उजाला हिंदी न्यूज लाइव

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

द्वारा प्रकाशित: श्याम जी.

अपडेट किया गया बुध, 07 अगस्त 2024 04:11 PM IST

आशा किरण शेल्टर होम केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल और गैर-मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा किया है। मामले में अगली अगली सुनवाई सोमवार को होनी है।


दिल्ली उच्च न्यायालय ने आशा किरण आश्रय गृह मामले में चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों की कमी पर संज्ञान लिया

दिल्ली आशा किरण शेल्टर होम
– फोटो : अमर उजाला

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आशा किरण शेल्टर होम केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल और गैर-मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा किया है। अदालत ने समाज कल्याण सचिव की सदस्यता दर्ज की कि वह व्यक्तिगत रूप से पद की निगरानी करेंगे। अगली सुनवाई सोमवार को है।

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सचिव को सोमवार तक नई स्थिति रिपोर्ट में नामांकन का निर्देश दिया गया और संकट को प्रभावी ढंग से दिखाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा गया कि नामांकन का अनुभव न करने का आग्रह किया गया है। अदालत ने उपराज्यपाल से संपर्क करने और कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त याचिका दायर की। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने आशा किरण शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत हो गई थी।

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