महाराष्ट्र

हमने लाडली बहन योजना बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य को अंतिम रूप दे दिया

सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को महाराष्ट्र सरकार को उसकी मुफ्त मंजूरी को तब तक मंजूरी देने की चेतावनी दी, जब तक कि वह उस निजी पक्ष को जमीन नहीं दे देती, जिसके आधार पर उसने छह दशक से अधिक समय पहले ‘अवैध’ तरीकों से कब्जा कर लिया था। था. महाराष्ट्र सरकार को कड़ी टक्कर देने वाले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास ‘मुफ्त सुविधाओं पर ब्रेक लगाने’ के लिए काफी रकम है, लेकिन उनके पास उस निजी पक्ष को स्टॉक एक्सचेंज के लिए पैसा नहीं है, जिसने अपनी जमीन को अपने हाथों से अवैध बना दिया है। से खो दिया है।

इस मामले में महाराष्ट्र का आचरण एक ‘आदर्श राज्य’ के रूप में नहीं होने की बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि वह निर्देश दे सकता है कि सभी को मुफ्त में शहीद स्मारक तक भुगतान नहीं किया जाएगा। रेस्टॉरेंट बी आर गवई और रॉबर्ट के वकील ने कहा कि राज्य ने 37.42 करोड़ रुपये के कारोबार की पेशकश की है, जबकि रेस्टॉरेंट के वकील ने कहा है कि यह करीब 317 करोड़ रुपये के कारोबार की है।

महाराष्ट्र की ओर से पेश किए गए शैतान निशांत आर कटनेश्वरकर ने पीठ से तीन सप्ताह का समय देने का आग्रह करते हुए कहा कि इस मामले में सुप्रीम लेवल पर विचार किया जा रहा है और ‘रेडी रेकनर’ के सुझाव के अनुसार कुछ सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है। यह आवश्यक है. पृष्णि ने कहा, ‘हम आपको तीन सप्ताह का समय देते हैं और अनंतिम आदेश देते हैं कि जब तक हम अनुमति नहीं देंगे, तब तक महाराष्ट्र राज्य में कोई भी मुफ्त योजना लागू नहीं होनी चाहिए। हम ‘लाडली बहिन’, ‘लड़का भाऊ’ को रोक देंगे।’

इस वर्ष की शुरुआत में राज्य सरकार द्वारा घोषित ‘मुख्यमंत्री माझी बालिका बहिन योजना’ के तहत, 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की उन पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1,500 रुपये पंजीकृत हैं, परिवार आय 2.5 लाख रुपये से कम है ।। इसी तरह, ‘लड़का भाऊ योजना’ के तहत प्राथमिक लक्ष्य युवाओं को वित्तीय सहायता और व्यावसायिक कार्य अनुभव प्रदान करना है।

सुनवाई के दौरान, कटनेश्वरकर ने कहा कि वह अदालत में भर्ती का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना के कारण खारिज कर दिए गए हैं। त्राहिमाम गवई ने कहा, ‘हो सकता है।’ हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। हम समाचार पत्र नहीं बोलते। ‘हमें नागरिकों के अधिकारों की चिंता है।’ पीरिन ने कहा कि वह ये वेबसाइट बनाने की तलाश में है। पृश्ठ ने पूछा, ‘आपके सरकारी पास के पास मुफ्त में दी जाने वाली मस्जिद तोड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपये हैं, लेकिन आपके पास के पास उस व्यक्ति को देने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसे कानूनी प्रक्रिया के बिना जमीन से शुरू किया गया है। ‘है.’

शीर्ष अदालत ने पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उसने मामले में ‘स्पष्ट तथ्य’ दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को कोर्ट ने आधे नाम में राज्य द्वारा अपनाए गए रुख पर सहमति नहीं जताई थी, इसलिए उन्होंने राज्य के वकील से मुख्य सचिव से चर्चा करने और एक प्रस्ताव लाने के लिए कहा था।

पृवीन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्राउंड को राज्य ने अवैध रूप से अपना व्यवसाय बना लिया था और बाद में इसे आर्मामेंट रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट (ARDEI) में शामिल कर लिया गया था। पीरिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक रेस्टॉरेंट की सफलता के बावजूद, प्लाजा को अपना वैध हक दिलाने के लिए दर-दर भटकाना पड़ा।

प्रियंका ने कहा, ‘हम (राज्य के) मजदूरों से प्रभावित नहीं हैं।’ यदि राज्य सरकार कुछ मामलों में तत्परता से काम करना चाहती है, तो निर्णय के लिए 24 घंटे अंदर आ जाएं। हालांकि, हम राज्य सरकार को एक प्लान पर काम करने के लिए कुछ और समय देने की इच्छा रखते हैं।’ केस में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। पीरिन ने कहा, ‘यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि यदि राज्य सरकार उस तारीख तक ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आई है, तो हम बाउंड होने के लिए ऑर्डर देंगे।’

राज्य के वकील ने कहा कि उन्हें आधानामा भुगतान करने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपने बढ़ते कदमों को लचीलापन बता सकें। पीरिन ने कहा कि राज्य अगली सुनवाई की तारीख से पहले हाफनामा भुगतान कर सकता है। पीठ ने कहा, ‘लेकिन अगर हमें लगता है कि विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है और उन्हें (आवेदक को) परेशान किया जा रहा है… तो हम केवल नए अधिनियम के अनुसार सभी मुआवज़ों का भुगतान करने का निर्देश नहीं देंगे, बल्कि हमने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक राशि का भुगतान न हो जाए, तब तक आपका सभी मुफ़्त मंज़ूरी वाला सस्ता वाहन।’

पृष्ण ने कहा, ‘हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमें यह रुख सही नहीं लगा तो नए अधिनियम के अनुसार मसौदे भुगतान करने के निर्देशों के अलावा, दूसरे निर्देश आपको और अधिक प्रभावित करेंगे।’

सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्र में वन भूमि पर निर्माण कार्य से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां एक निजी पक्ष ने न्यायालय के माध्यम से उस भूमि पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की, जिस पर राज्य द्वारा ‘अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया’ था। किया गया था. राज्य सरकार ने दावा किया है कि केंद्र के रक्षा विभाग की एक इकाई रेडिया की उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया है।

सरकार ने कहा कि बाद में, एड्रेई के व्यवसाय वाली भूमि के बदले में निजी स्वामित्व वाली भूमि को एक और निजी स्वामित्व दिया गया था। हालाँकि, बाद में यह पाया गया कि निजी स्वामित्व वाली भूमि को वन भूमि के रूप में अधिगृहीत कर लिया गया था। याचिका ने 23 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि निजी पक्ष, जो शीर्ष अदालत तक सफल रहा है, उसके पक्ष में ‘डिक्री’ के क्षेत्र से रूझान नहीं किया जा सकता है।

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