झारखंड कैबिनेट की बैठक में सरकार ने वकीलों के लिए पांच लाख रुपये के मेडिकल बीमा को मंजूरी दी – अमर उजाला हिंदी न्यूज लाइव
झारखंड के मुख्यमंत्री रसेल सोरेन
– फोटो : एनीनी (एफएएफए)
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झारखंड सरकार ने शुक्रवार को वकीलों के लिए पांच लाख रुपये के चिकित्सा बीमा को मंजूरी दे दी। इस राज्य के लगभग 30000 वकीलों को लाभ मिल गया। इसके अलावा, कैबिनेट ने 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को 7000 रुपये से 14000 रुपये प्रति माह की पेंशन देने का प्रस्ताव भी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री रसेल सोरेन की राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक में नए नामांकित उद्यमियों को हर महीने 5000 रुपए का वजीफा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड नवीन कल्याण निधि ट्रस्टी समिति को 5000 रुपये की राशि के लिए 1.5 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता की मंजूरी दी गई।
इसमें कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों/सेवानिवृत्तों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की पेशकश की गई है, जिसमें राज्य कर्मचारियों/सेवानिवृत्तों को कुल नौ करोड़ रुपये का कर्मचारी अनुदान भुगतान स्वीकृत किया गया है। गया।
मुख्यमंत्री रसेल सोरेन ने कहा कि यह निर्णय ब्रिटेन के कल्याण के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘देश में पहली बार…. राज्य सरकार अब राज्य के सभी नए उत्पादों को पांच साल तक की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ताकि उन्हें शुरुआती दिनों में इस संकट में रहने की ताकत मिल सके। मुझे विश्वास है कि इस न्याय का लाभ गरीब परिवारों के युवा-युवतियां भी अब न्याय के मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सभी को हार्दिक बधाई एवं जोहार!’
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड का कल्याण एक ही राज्य में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रसेल सोरेन ने पिछले साल वकीलों के साथ हुई बैठक में अपने किये गये वादे पूरे कर लिये हैं।
इसके अलावा, सरकार ने युवाओं से छात्रों के आवास के लिए करीब 50 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें कई अन्य आरोप भी शामिल हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को राज्य द्वारा संचालित ‘झारखंड मुख्यमंत्री मान सम्मान योजना’ के तहत कवर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई, ताकि उन्हें प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। पहले यह योजना केवल महिलाओं के लिए लागू थी, प्रारूप आयु 21 वर्ष हो गयी थी।
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