झारखंड

झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी से विरोध प्रदर्शन के प्रबंधन पर एसओपी पेश करने को कहा – अमर उजाला हिंदी न्यूज लाइव

झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी से विरोध प्रदर्शनों के प्रबंधन पर एसओपी पेश करने को कहा

झारखंड उच्च न्यायालय
– फोटो : एएनआई

: …


झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक (डीजेपी) अनुराग गुप्ता को राजधानी रांची में प्रदर्शन और धरनों के दौरान पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया। यह आदेश तब आया जब अभिनय के मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और रिजर्व अरुण कुमार राय के खंड रांची में एक सामान की खरीदारी पर सामान कर रही थी। मामले की सुनवाई 20 सितंबर को फिर होगी।

ट्रेंडिंग वीडियो

पृष्णि ने कहा कि सुशासन के लिए कानून-व्यवस्था के लिए एलेक्जेंडर जेनी को नियुक्त किया जाना चाहिए। कहा गया है कि समाज को भीड़ के खिलाफ एकजुट होने के लिए, उनके मन में पुलिस का ध्यान रखना चाहिए और उनकी क्या कार्रवाई पर नियंत्रण रखना चाहिए। पीठ ने कहा कि प्रशासन को प्रदर्शन और धरनों की पहले से जानकारी मिलती है, इसलिए उसके पास किसी भी तरह की अपमानजनक स्थिति से प्रवेश के लिए पर्याप्त समय है।

आदेश में कहा गया है कि बिल्डर को एक विशेष स्थान पर सीमित किया जा सकता है और ऑप्टिकल फाइबर के लिए वैकल्पिक मार्ग की योजना बनाई जा सकती है, जिससे आम जनता प्रभावित नहीं होगी।

रांची में खराब यातायात प्रबंधन से नाराज झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार डॉय ने 27 अगस्त को रियासत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश करने के लिए बुलाया था। इससे पहले 23 अगस्त को बीजेपी की ओर से ‘जनसमुदाय’ रैली का आयोजन मुख्यमंत्री आवास के सामने काफी देर तक किया गया था।

उन्होंने 27 अगस्त को अदालत की कार्यवाही के लिए ऑनलाइन प्रबंधन पर नियुक्ति पत्र के रूप में मुख्य न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति का आदेश दिया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *