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दलबदल विरोधी कानून के तहत झारखंड के दो विधायक अयोग्य घोषित – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव

झारखंड के दो विधायक दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित

लोबिन हेम्ब्रम और जय प्रकाश भाई पटेल
– फोटो : एएनआई

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झारखंड में दो लॉरेंस लोबिन हेम्ब्रम और जय प्रकाश भाई पटेल को घोषित कर दिया गया है। इस बारे में एक अधिकारी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के न्यायधिकरण ने गुरुवार को दलबदल विरोधी कानून के तहत दोनों को भेदभावपूर्ण घोषित कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण ने दोनों के खिलाफ इस संबंध में संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सुनवाई के बाद निर्णय लेने पर याचिका दायर की। यह फैसला 26 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा।

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शुक्रवार से विधानसभा के बहस सत्र की शुरुआत

आपको बता दें कि शुक्रवार से झारखंड विधानसभा के छह दिवसीय सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इससे ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता लोबिन हेम्ब्रम और कांग्रेस पार्टी के नेता जय प्रकाश भाई पटेल को अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के न्यायधिकरण में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और झामुमो ने लोबिन हेम ब्रॉम और जय प्रकाश भाई पटेल के खिलाफ लाठीचार्ज की थी।

लोबिन हेम्ब्रम ने फिर से चुनाव लड़ा और हारे

अपना डेमो बताएं कि नोम चुनाव में झामुमो के लोबिन हेमब्रम ने राजमहल सीट से ही पार्टी की विजय कुमार हंसादक के खिलाफ जोरदार चुनाव लड़ा था। हालाँकि, इस चुनाव में हेमब्रम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। विजय कुमार हंसादक को छह लाख से अधिक वोट मिले थे, जबकि हेम ब्रोम को 42,140 वोट मिले थे।

भाजपा छोड़ो कांग्रेस में शामिल हो गए और हारे जय प्रकाश पटेल

उधर, भारतीय जनता पार्टी के जय प्रकाश भाई पटेल आम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। वे निजीकरण क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट से भाजपा के विचारधारा वाले विधायकों को छह लाख से अधिक वोट मिले और उन्हें जीत मिली। अन्य कांग्रेस जय प्रकाश भाई पटेल को फ़ोर्स एलटीटी से और भी अधिक अंतर से हार का युद्ध झेलना पड़ा। एक अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो को गुरुवार को दोनों नेताओं को संवैधानिक निर्णय का निर्णय लेने का सुझाव दिया।

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